दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को सजा
जागरण संवाददाता हरदोई दहेज हत्या में पतिसास व ससुर को सात-सात वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज शिवमणि शुक्ला ने बुधवार को सुनाई। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई के अनुसार वादी हरिपाल की पुत्री नेहा की शादी 27 अप्रैल 16 को सुखेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय वादी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन ससुराली जन इससे संतुष्ट नहीं थे। सोने की चेन मोटरसाइकिल और दहेज की मांग करते थे। न देने पर नेहा को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने नेहा को 21 फरवरी 17 को दिन के दो बजे मारकर लटका दिया। आरोप सिद्ध होने पर ससुर अट्टे सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह सास माधुरी सिंह उर्फ राजवती सिंह व पति सुखेंद्र सिंह उर्फ संजय सिंह को सात-सात वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
हरदोई : दहेज हत्या में पति,सास व ससुर को सात-सात वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर जिला जज शिवमणि शुक्ला ने बुधवार को सुनाई। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई के अनुसार वादी हरिपाल की पुत्री नेहा की शादी 27 अप्रैल 16 को सुखेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के समय वादी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन ससुराली जन इससे संतुष्ट नहीं थे। सोने की चेन, मोटरसाइकिल और दहेज की मांग करते थे। न देने पर नेहा को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने नेहा को 21 फरवरी 17 को दिन के दो बजे मारकर लटका दिया।
आरोप सिद्ध होने पर ससुर अट्टे सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह, सास माधुरी सिंह उर्फ राजवती सिंह व पति सुखेंद्र सिंह उर्फ संजय सिंह को सात-सात वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।