बाइक का बीमा क्लेम 21,500 मय ब्याज देने का आदेश
जागरण राशि भी पंजीयन अधिकारी हरदोई कार्यालय में जमा कर दिया परन्तु बाइक का पंजीयन नहीं किया गया। फोरम के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ शुक्ल व सदस्य रचना देवी की ओर से पारित आदेश में कहा कि मोटर साइकिल को अपंजीकृत नहीं माना जा सकता है। इसलिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि बीमा दावा की धनराशि 21,500 रुपये छह सप्ताह के अंदर व इस राशि पर वाद दायर होने से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज का भुगतान किया जाए। वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये देने का भी आदेश दिया गया।
हरदोई : बाइक की बीमा राशि मय ब्याज देने का आदेश उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। परिवादी के अधिवक्ता केके ¨सह ने बताया कि बाइक का बीमा 17 अप्रैल15 से 16 अप्रैल 16 तक के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कराया था। 13 जुलाई को वाहन बैंक के सामने से चोरी हो गया। इस का दावा किया गया तो कंपनी ने दावा निरस्त कर दिया। बीमा राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। आदेश में कहा कि बाइक का पंजीयन गुजरात से हस्तांरित कराया गया। जिसका एक मुश्त मार्ग कर 16 जुलाई 25 तक का जमा है। परिवादी ने मार्ग कर जमा करने की सुविधा हेतु प्रदेश में पंजीयन कराने के उद्देश्य से वांछित धनराशि भी पंजीयन अधिकारी हरदोई कार्यालय में जमा कर दिया परन्तु बाइक का पंजीयन नहीं किया गया। फोरम के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ शुक्ल व सदस्य रचना देवी की ओर से पारित आदेश में कहा कि मोटर साइकिल को अपंजीकृत नहीं माना जा सकता है। इसलिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि बीमा दावा की धनराशि 21,500 रुपये छह सप्ताह के अंदर व इस राशि पर वाद दायर होने से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज का भुगतान किया जाए। वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये देने का भी आदेश दिया गया।