करोड़ों के पेंशन घोटाले के दो आरोपियों की जमानत खारिज
हरदोई कोषागार में पेंशन मद में करोड़ों रुपये के घोटाले के दो आरोपियों की जमानत अजी
हरदोई : कोषागार में पेंशन मद में करोड़ों रुपये के घोटाले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसए रिजवी ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र सिंह राजपूत व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह के अनुसार वरिष्ठ कोषाधिकारी कंचन भारती की ओर से 6 नवंबर 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच फर्जी पेंशन खातों के माध्यम कई करोड़ की धनराशि का गबन किया गया था। पुलिस विवेचना में प्रकाश में आए दलवीर सिंह और अशोक यादव भी घोटाले में प्रकाश में आए। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज एसएएच रिजवी ने आरोपी अशोक यादव व दलवीर की जमानत खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तत्कालीन कोषाधिकारी दीपांकर शुक्ला, सहायक कोषाधिकारी मोतीलाल, लेखाकार राकेश कुमार सिंह एवं दफ्तरी मुंशीलाल की संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे। घोटाले में पांच करोड़ तीन लाख रुपये के गबन की पुष्टि जांच में हो चुकी है। वहीं इसमें से 47,97,870 रुपये के फर्जी भुगतान की पुष्टि पर दस फीसद ब्याज सहित आरोपित लेखाकार राकेश कुमार सिंह ने जमा भी करा दी है। उन्हें निलंबित कर जांच वित्तीय परामर्श जिला पंचायत को सौंपी गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि राकेश कुमार सिंह की ओर से बड़ी धनराशि का भुगतान पत्नी के संयुक्त खाते में किया गया। इसी षड़यंत्र में चपरासी मुंशीलाल और अशोक यादव व दलवीर सिंह शामिल थे। दलवीर व अशोक ग्रामीणों को लाकर उनका खाता खुलवाते थे। अशोक यादव पर आरोप है कि सादे चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से राशि का आहरण करते थे। विवेचना में गबन की राशि पांच करोड़ तीन लाख से अधिक की निकल चुकी है। जिसकी बढ़ने की आशंका है।