वृद्ध, असहाय व पर्दानशीन राशन डीलर रख सकेंगे सहायक
यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से राशन डीलर है और वृद्ध हो या है। इसके अलावा किसी कारण से लाचार है, दिव्यांग है अथवा पर्दानशीन महिला है। ऐसे राशन डीलर को शासन ने अब सहायक रखने की सहूलियत दी है। शर्त यह होगी कि उनका सहायक अगर राशन वितरण में गड़बड़ी करता है तो उसकी जिम्मेदारी राशन उसी राशन डीलर की होगी। सहायक परिवार का सदस्य ही
जागरण संवाददाता, हापुड़: यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से राशन डीलर है और वृद्ध होने के साथ लाचार, दिव्यांग अथवा पर्दानशीन महिला है, ऐसे राशन डीलर को शासन ने अब सहायक रखने की सहूलियत दी है। शर्त यह होगी कि उनका सहायक अगर राशन वितरण में गड़बड़ी करता है तो उसकी जिम्मेदारी राशन डीलर की ही होगी। सहायक परिवार का सदस्य होना चाहिए।
जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सहायक रखने के संबंध में पिछले दिनों शासनादेश जारी हुआ है। जिसमें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में वृद्ध, असहाय, बीमार व पर्दानशीन महिलाएं जो तकनीकी रूप से अक्षम है। वह अपने रक्त संबंधित परिवार के सदस्य को प्रतिनिधि रख सकता है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कार्यरत होने के कारण कई राशन डीलर जिले में वृद्ध हो गए हैं या फिर उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इसी तरह पर्दानशीन महिलाओं को बैंक में धनराशि जमा कराने, खाद्यान्न उठान कराने, कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण करने व बिक्री से संबंधी अभिलेख तैयार करने में दिक्कत आती है। ऐसे राशन डीलरों को सहायक रखने की अनुमति दी जाएगी। राशन डीलर को सहायक रखने के साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम एवं नगरी क्षेत्र के डीलर जिला पूर्ति अधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले के राशन डीलरों में से करीब 20 प्रतिशत वृद्ध, असहाय व पर्दानशीन हैं। इस आदेश से ऐसे राशन डीलरों को राहत मिलेगी और राशन का वितरण भी समयानुसार हो सकेगा। दरअसल डीलर के अस्वस्थ होने के कारण कई बार राशन वितरण में देरी हो जाती थी। इससे कार्ड धारक को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिले में कुल राशन डीलर-397
शहरी क्षेत्र में राशन की दुकानें- 84
ग्रामीण क्षेत्र की राशन की दुकानें-313