गरीबों को मिलेगा नि:शुल्क इलाज, शुरू होगा सर्वेक्षण
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना) का लाभ लेने से छूटे पात्र गरीबों को अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। शासन से आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पात्रों का चयन ब्लॉक स्तर के अधिकारी करेंगे। योजना के तहत गरीब परिवार को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज निजी (प्राइवेट) और सरकारी स्तर पर मिलेगा। प्रदेश सरकार इन परिवारों के इलाज का खर्च उठाएगी।
जागरण संवाददाता, हापुड़ : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना) का लाभ लेने से छूटे पात्र गरीबों को अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। शासन से आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पात्रों का चयन ब्लॉक स्तर के अधिकारी करेंगे। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज निजी (प्राइवेट) और सरकारी स्तर पर मिलेगा। प्रदेश सरकार इन परिवारों के इलाज का खर्च उठाएगी।
एक सर्वेक्षण के बाद आयुष्मान योजना के अंतर्गत जनपद के लगभग पचास हजार परिवारों का चयन किया गया था। इन परिवारों को जनपद के तीन मेडिकल कॉलेज और तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल रहा है। बता दें कि आयुष्मान योजना में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले थे, जिन्हें उस समय योजना का लाभ नहीं मिल सका था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। अब जनपद में इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण शुरू होगा। हालांकि, अभी ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को आदेश नहीं मिले हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद विकास खंड स्तर पर अधिकारी सर्वे शुरू करेंगे। आयुष्मान योजना की तर्ज पर ही योग्यता पर खरा उतरना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत हर घर तक अब टीम को जाना होगा।
------------- - ग्रामीण लोगों के लिए योग्यता - ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान
- परिवार की मुखिया महिला हो
- परिवार में कोई दिव्यांग हो
- अनुसूचित जाति या जनजाति से हो
- भूमिहीन व्यक्ति या दिहाड़ी मजदूर हो
- ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति व निराश्रित
- दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी
- कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि।
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शहरी लोगों के लिए योग्यता -
- भिखारी, कूड़ा बीनने वाले
- घरेलू कामकाज करने वाले
- रेहड़ी-पटरी दुकानदार
- मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति
- कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर
- प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले कामकाजी व्यक्ति
- स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग
- टेलर, ड्राईवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि।
----------- --क्या कहते हैं मुख्यचिकित्साधिकारी -
शासन से योजना के संबंध में पत्र मिला है। विकास खंड स्तर से अधिकारी गांव और शहर में सर्वेक्षण कर पात्रों का चयन किया जाएगा। सूची मिलने के बाद उसे स्वास्थ्य विभाग अपलोड करेगा ताकि पात्रों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ मिल सके। -डा. राजवीर ¨सह, मुख्य चिकित्साधिकारी
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शुभम