लात मारकर गर्भ नष्ट करने का आरोप, दो वर्ष बाद दर्ज हुआ मुकदमा
एक महिला ने पति सहित तीन लोगों पर मारपीट करने और पेट में लात मारकर उसका दो माह का गर्भ नष्ट करने का आरोप लगाया है। घटना वर्ष 2017 की है। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार रात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस जांच कर रही है। धौलाना थानांतर्गत बासतपुर गांव निवासी सविता की शादी 12 जुलाई 2016 को शुक्लान की मढैया निवासी भानू के साथ हुई थी। आरोप है कि आए-दिन ससुराल वाले सविता के साथ मारपीट करते थे। 25 मई 2017 को ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। उस स
संवाद सहयोगी, पिलखुवा : एक विवाहिता ने अपने पति सहित तीन लोगों पर मारपीट करने और पेट में लात मारकर उसका दो माह का गर्भ नष्ट करने का आरोप लगाया है। घटना वर्ष 2017 की है। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार रात कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई।
धौलाना थानांतर्गत बासतपुर गांव निवासी सविता का विवाह 12 जुलाई 2016 को शुक्लान की मंढैया निवासी भानू के साथ हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। 25 मई 2017 को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान उसके पति ने उसके पेट पर जोरदार लात मार उसके दो माह के गर्भ को नष्ट कर दिया। इस कारण उसकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में
भर्ती कराया गया। जहां उसकी जान बचाने के लिए गर्भपात कराना पड़ा। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उसने कई पुलिस
अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण अंत में उसे न्यायालय से न्याय दिलाने की गुहार लगानी पड़ी। न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर शुक्लान की मंढैया निवासी भानू, समीर और गीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।