Move to Jagran APP

बिना शुल्क के होगा श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण

जागरण संवाददाता हापुड़ निर्माण श्रमिक 30 नवंबर तक अब बिना किसी शुल्क के जनसुविधा केंद्र

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 10:42 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 10:42 PM (IST)
बिना शुल्क के होगा श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण
बिना शुल्क के होगा श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण

जागरण संवाददाता, हापुड़ निर्माण श्रमिक 30 नवंबर तक अब बिना किसी शुल्क के जनसुविधा केंद्र या स्वयं बोर्ड की वेबसाइट अथवा उप श्रमायुक्त कार्यालय के माध्यम से अपना पंजीयन और नवीनीकरण करा सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं के लाभ के लिए निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण और बाद में नवीनीकरण कराना पड़ता है। पंजीयन शुल्क के रूप में 20 रुपये देना पड़ता था। इतना ही नहीं अंशदान के रूप में भी 20 रुपये प्रतिवर्ष देना होता है। नवीनीकरण में विलंब होने पर पांच रुपये प्रतिमाह की दर से विलंब शुल्क भी देय था। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव ने आपदा को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया है। सहायक श्रमायुक्त सुभाष यादव ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, वे अपना पंजीकरण और नवीनीकरण करा लें।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.