राशन की दुकानों पर आज से वितरित होगा राशन
जागरण संवाददाता हापुड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित रूप से आवंटित खाद्यान्न का
जागरण संवाददाता, हापुड़
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित रूप से आवंटित खाद्यान्न का वितरण आज से राशन की दुकानों पर किया जाएगा। यह वितरण 14 अगस्त तक जारी रहेगा। डीएसओ ने सभी राशन डीलरों को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पहले की तरह अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल प्रति कार्ड दिया जाएगा, वहीं पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को पांच किलो खाद्यान्न जिसमें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल का वितरण किया जाएगा। दोनों योजनाओं के लिए दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल का वितरण किया जाएगा। सभी राशन डीलर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करेंगे। जिन कार्ड धारकों का अंगूठा ई-पॉस मशीन द्वारा रीड नहीं किया जाएगा, उनको 14 अगस्त को प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में दिया जाएगा। सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान पर शारीरिक दूरी का पालन कराएं। नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर मोहल्लावार टोकन जारी कराएं। उसके आधार पर राशन का वितरण करें। एक समय में दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारक एकत्र न हों। सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का इस्तेमाल करें।