निजी वाहन स्वामियों को 30 नवंबर तक की मिली छूट
जागरण संवाददाता हापुड़ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए कुछ दिनो
जागरण संवाददाता, हापुड़ :
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत परिवहन विभाग ने दी है। निजी वाहन स्वामी अब 30 नवंबर तक अपने वाहन पर इस नंबर प्लेट का लगवा सकते हैं। तब तक वाहन से संबंधित कार्य परिवहन विभाग के कार्यालय में जारी रहेंगे। हालांकि, व्यवसायिक वाहनों के लिए यह छूट नहीं दी गई है।
परिवहन विभाग ने सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। इसी के तहत बीते 15 अक्टूबर तक नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम तारीख दी गई थी, लेकिन वाहन स्वामियों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अप्रैल 2019 से पूर्व के करीब सवा लाख वाहन स्वामियों में से मात्र 60 ने ही इस नंबर प्लेट को लगवाया था। जबकि, नए वाहनों में यह नंबर प्लेट लगी हुई आ रही है। इसी को देखते हुए सभी प्रकार के वाहन स्वामियों को 15 अक्टूबर तक अपने-अपने वाहन में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए थे। साथ ही जिन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। उनके वाहन से संबंधित कार्य बीते 19 अक्टूबर से उपसंभागीय कार्यालय में बंद करा दिए गए थे, लेकिन नंबर प्लेट के नाम पर कालाबाजारी शुरू होने की शिकायतें मिलीं। संबंधित कंपनियों के शोरूम पर वाहन स्वामियों से अधिक रुपये वसूले गए, जिसके बाद अब निजी वाहन स्वामियों को राहत दी गई है। इन्हें 30 नवंबर तक अपने वाहन में नंबर प्लेट को लगवाना होगा। तब तक इनके वाहन से संबंधित कार्य भी होते रहेंगे। इसके बाद वाहन संबंधी कार्य उपसंभागीय कार्यालय में बंद हो जाएंगे।
इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि व्यवसायिक वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने का समय समाप्त हो गया है। अब इनके वाहन से संबंधित कार्य विभाग में नहीं होंगे। जबकि, निजी वाहन स्वामियों को 30 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लगवाना होगा।