लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देश जारी, पहले की तरह रहेंगी हापुड़ में व्यवस्थाएं
ग्रीन जोन में उद्योगों का संचालन करने के लिए उपायुक्त उद्योग को देना होगा स्वघोषणा पत्र। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर बंद रहेंगे अन्य सरकारी दफ्तर।
हापुड़, गौरव भारद्वाज। लॉकडाउन-4 में सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन का फिलहाल जिले में अधिक छूट देखने को नहीं मिलेगी। शासन द्वारा दिशा निर्देश मिलने के बाद मंगलवार को डीएम अदिति सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। 31 मई तक जिले में व्यवस्थाएं लगभग पहले ही तरह ही रहेंगी और इन व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा जारी आदेश मेें बताया गया है कि जिले में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर पहले ही तरह ही आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित दुकानें सुबह सात से दस बजे तक नियमानुसार ही खुलेंगी। कपड़ों व किसी भी अन्य दुकानों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा खाने जैसे पिज्जा आदि की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मिठाई की दुकानों को खोले जाने पर भी विचार किया गया।
मिठाई की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों के अलावा फिलहाल सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिले की सीमा के अंतर्गत टैक्सी, कार में एक ड्राइवर व दो यात्रियों की अनुमति अनुमन्य होगी। जिले की सीमाएं अभी भी पूरी तरह से सील रहेंगी। बाहर से आने वाला आवागमन प्रतिबंधित ही रहेगा।
शर्तों के साथ खुलेंगे मिठाई की दुकानें
जिला अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि मिठाई की दुकान सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक खुलने की स्थिति में केवल बेचने का कार्य किया जाएगा। सील किए गए क्षेत्र में कोई दुकान नहीं खुलेगी। दुकान पर किसी को भी बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। दुकान के बाहर बैरीकेडिंग लगाना होगा। दुकान के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग के गोले बनवाने होंगे। कारीगर मास्क और ग्लब्स का प्रयोग करेगा। प्रत्येक ग्राहक के हाथों को सैनिटाइज करना होगा। दुकानदार
दूध, मावा की आपूर्ति करने वाले सभी व्यक्तियों को भी मास्क, हैड वियर, ग्लब्स, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। मास्क न लगाने वाले ग्राहक को खाद्य सामग्री नहीं दी जाएगी। कारीगर रोजाना साफ-सुथरे कपड़े पहनेंगे। कोई भी व्यक्ति दुकान में गुटका, तंबाकू चिंगम, पान मसाला आदि चबाने वाली चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। दुकान के आगे वाहन खड़ा नहीं होगा। खाद्य परिसर के फर्श व दरवाजों के हैंडिल को प्रत्येक घंटे पर सैनिटाइज करना होगा।
व्यवस्था बनाने पर खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नियमत: शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बैरिकेटिंग कराएं। गाेले बनवाएं और प्रतिष्ठान की साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यवस्था एवं अन्य सभी व्यवस्थाए करा लें। ताकि यह व्यवस्था पूरी होने के बाद शासन से जारी निर्देश के क्रम में दुकानों के खोलने के लिए जल्द अनुमति दी जा सके। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों और राशन डीलरों को भी नियमों का
पालन करने के निर्देश दिए हैं।