Hapur Crime: दहेज हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, तीनों पर लगाया 65000 रुपये का अर्थदंड
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति सहित तीन आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कुल 65000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हापुड़, जागरण संवाददाता। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति सहित तीन आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कुल 65000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि थाना धौलाना के गांव सौलाना के श्रीपाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति की शादी 20 अप्रैल 2017 को जिला मेरठ के थाना भावापुर के गांव पंचगांव के अनिल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति सहित सुसराल पक्ष के अन्य लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर पुत्री को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
प्रताड़ना से परेशान होकर शादी के दो माह बाद ही पुत्री मायके में आकर रहने लगी थी। सात जुलाई 2019 को अनिल ने प्रीति को काल कर धौलाना बुलाया। पुत्री उससे मिलने चली गई थी लेकिन, घर वापस नहीं लौटी थी।
तलाश के दौरान पुत्री का शव पिलखुवा रोड पर पुराने रजवाहे के पास जंगल में पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति अनिल सहित ससुराल पक्ष के कुलदीप व वरुण को हत्या का दोषी करार दिया।