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मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता हापुड़ छह अगस्त को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 07:31 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 07:31 PM (IST)
मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास
मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

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छह अगस्त को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी दलपत सिंह ने दुष्कर्म किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) वीना नारायण ने आरोपित दलपत को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि छह अगस्त को कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें पीड़ि़त ने बताया था कि उसकी छह वर्षीय पुत्री लापता हो गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। सात अगस्त की सुबह बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ोसी गांव के जंगल में मिली थी। मेडिकल जांच में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। 14 अगस्त को हापुड़ पुलिस ने जनपद अमरोहा के गांव महमूदपुर निवासी दलपत को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने आरोपित को जेल भेजा था।

31 अगस्त को आरोपित के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, तब से अब तक मात्र 22 कार्य दिवसों में सभी गवाहों के बयान दर्ज किये गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीना नारायण ने सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए जनपद अमरोहा के गांव महमूदपुर निवासी दलपत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमे में निर्णय आने तक संयुक्त निदेशक अभियोजक भूपेंद्र प्रताप सिंह व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पांडेय ने भी पूरा सहयोग किया है।


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