प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा के संबंध में दी जानकारी
तहसील में तहसीलदार मनोज कुमार द्वारा क्षेत्र के राशन डीलरों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में समझाया गया। साथ ही उन्होने डीलरों से शीघ्र ही अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरवाने के आदेश दिए गए।
संवाद सहयोगी गढ़मुक्तेश्वर : तहसील की बैठक में तहसीलदार मनोज कुमार ने क्षेत्र के राशन डीलरों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने डीलरों से अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कराने का आग्रह किया।
शुक्रवार को तहसील परिसर में आयोजित बैठक में तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सावधि बीमा योजना है। बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख
रुपये मिलेंगे। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को योजना शुरू की थी। उन्होंने बताया कि सावधि बीमा योजना में पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी बीमे की राशि का भुगतान करती है। अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीकठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। वास्तव में सावधि बीमा योजना बहुत मामूली प्रीमियम पर जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने बताया कि बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। योजना के अंतर्गत सावधि बीमा योजना लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष है। इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 55 वर्ष है। योजना के अंतर्गत सावधि बीमा योजना का प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसमें बीमे की राशि दो लाख रुपये है। योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है। यह राशि पॉलिसी धारक के बैंक खाते से ईसीएस के जरिये ली जाती है। योजना की राशि में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं, इसके अलावा इस राशि पर जीएसटी भी लागू है। बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है, तो दो लाख रुपये की राशि उसके नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होगी। तहसीलदार ने बैठक में उपस्थित राशन डीलरों से गांवों में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से आवेदन कराकर सरकार की योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।