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हापुड़ में अब बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई पॉलिसी

Published: Mon, 21 Sep 2026 11:21 AM (IST)

जनपद हापुड़ में 1 अक्टूबर से 'नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल' नीति लागू होगी, जिसके तहत वैध पीयूसीसी के बिना ...और पढ़ें

एक अक्टूबर से बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल।

एक अक्टूबर से बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल।

HighLights

  1. हापुड़ में 1 अक्टूबर से 'नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल' नीति लागू।

  2. बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल।

  3. वायु प्रदूषण रोकने के लिए शासन के निर्देश पर उठाया गया कदम।

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जनपद हापुड़ में एक अक्टूबर से ‘नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति लागू हो जाएगी।

इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले प्रत्येक वाहन के पीयूसीसी की वैधता वाहनों एवं पीयूसीसी के एकीकृत ऐप के माध्यम से जांची जाएगी। सत्यापन के बाद वैध प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर वैध पीयूसीसी बनवाने की अपील

वाहन स्वामियों से अपील है कि वह एक अक्टूबर से पहले अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर वैध पीयूसीसी बनवा लें अथवा पुराने प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करा लें। जिससे पेट्रोल-डीजल लेने में परेशानी न हो। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार यह व्यवस्था शासन के आदेश और अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के अनुपालन में लागू की जा रही है।

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