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गोकशी के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 में एक गोकशी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 08:20 PM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 08:20 PM (IST)
गोकशी के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
गोकशी के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, हापुड़ : बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 में गोकशी करने के एक मामले में पुलिस ने तीन दोषियों को बुधवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि 13 मई 2013 को बहादुरगढ़ पुलिस ने गढ़-स्याना मार्ग पर स्थित सदरपुर पेट्रोल पंप के समीप से एक गाड़ी में गोवंश ले जा रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से दो बैल, दो बछड़े, अवैध तमंचे, कारतूस व गौकशी में प्रयुक्त छुरे बरामद किए थे। बाद में आरोपितों की निशानदेही पर कुल मिलाकर छह गाय, छह बैल, एक सांड व चार बछड़े बरामद किए थे। साथ ही तीनों आरोपितों ने गौकशी के बाद गौ मांस को ऊंची दरों पर बिक्री करने की बात भी कबूल की थी। पूछताछ में तीनों की पहचान जिला अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के मोहल्ला कुरेशियान निवासी सलीम कसाई पुत्र रशीद, मुस्तकिम पुत्र मसीता व थाना हसनपुर क्षेत्र के ही गांव भटैना निवासी दयाराम पुत्र छोटन ¨सह के रूप में हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना नारायण ने तीनों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी सलीम कसाई पर छह हजार, मुस्तकिम पर छह हजार और दयाराम पर साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


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