पिता-पुत्र पर गैर इरादतन हत्या करने का मुकदमा
के गांव बक्सर में ससुर-साले की पिटाई से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा मृतक के पिता ने क
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर : ¨सभावली थाना क्षेत्र के गांव बक्सर में ससुर और साले द्वारा की गई पिटाई के बाद हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा कराया है। मृतक के शव का जनपद मेरठ के किठौर में अंतिम संस्कार कर दिया।
जनपद मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र निवासी जगदीश ¨सह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके पुत्र संजय की विवाह ¨सभावली के गांव ढाना निवासी सविता के साथ हुआ था। विवाह के बाद से संजय अपनी पत्नी के साथ गांव बक्सर में रहने लगा। वहां 21 अप्रैल को उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी मौत को दहेज हत्या मानकर संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह तीन दिन पूर्व ही जेल से रिहा होकर आया था। बृहस्पतिवार सुबह वह बक्सर स्थित अपने घर पहुंचा तो वहां उसे उसके साले मनोज और ससुर तेजपाल ने मारपीट कर घायल कर दिया। उसकी मेरठ में उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि जगदीश की तहरीर पर मनोज और तेजपाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।