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दिव्यांग शादी- विवाह पुरस्कार योजना के आवेदन 31 तक

जागरण संवाददाता, हापुड़ : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह पुरस्क

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 08:01 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 08:01 PM (IST)
दिव्यांग शादी- विवाह पुरस्कार योजना के आवेदन 31 तक
दिव्यांग शादी- विवाह पुरस्कार योजना के आवेदन 31 तक

जागरण संवाददाता, हापुड़ : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दंपति को शादी करने पर दम्पत्ति में केवल पुरूष दिव्यांग होने पर 15 हजार एवं दम्पत्ति में केवल महिला दिव्यांग होने पर 20 हजार अथवा दंपति में युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार का पुरस्कार राशि मिलेगा। इसके लिए विभाग की वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।

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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज ने बताया कि जनपद के पात्रता रखने वाले दिव्यांग अपना आवेदन जन सेवा केन्द्र अथवा लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके बाद संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विभाग द्वारा आनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। आनलाईन आवेदन करते समय उन लोगों को दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ दिया जायेगा जिसमें शादी के समय युवक की कम से कम आयु 21 तथा युवती की उम्र 18 एवं दोनों की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत तक से मान्य होगा। इसके अलावा आवेदन करते समय आधार कार्ड की छाया प्रति को स्वप्रमाणित कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।


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