Move to Jagran APP

सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़ाना पड़ा भारी, कंपनी पर लग सकता है 1 लाख रुपये जुर्माना

सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़ाकर वातावरण को प्रदूषित करना सड़क बनाने वाली कंपनी चेतक इंटरप्राइजेज को महंगा पड़ गया।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 10:00 AM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 10:03 AM (IST)
सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़ाना पड़ा भारी, कंपनी पर लग सकता है 1 लाख रुपये जुर्माना
सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़ाना पड़ा भारी, कंपनी पर लग सकता है 1 लाख रुपये जुर्माना

हापुड़ [संजीव वर्मा]। सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़ाकर वातावरण को प्रदूषित करना सड़क बनाने वाली कंपनी चेतक इंटरप्राइजेज को महंगा पड़ गया। दैनिक जागरण में मामला प्रकाशित होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने जांच में दोषी पाया है,  जिसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना तय करते हुए एसडीएम से संस्तुति की है।

loksabha election banner

पिलखुवा में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के तृतीय फेस के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के डासना से हापुड़ बाइपास तक वर्ष 2016 में सड़क चौड़ीकरण और पिलखुवा में पौने पांच किमी लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हुआ था। तभी से शहर वासी परेशानियों के साथ जीवन बसर कर रहे हैं। पिछले तीन साल में हाईवे पर नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण कॉलोनियों में जलभराव के हालात हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के अनदेखी के कारण निर्माणदायी संस्था के कर्मी मनमर्जी तरीके से निर्माण कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। वर्तमान में एलिवेटेड रोड के नीचे चंडी रोड से बस स्टैंड तक नाला और सड़क निर्माण कार्य चल रहा है।

जिनमें एनजीटी के आदेशों की अनदेखी की जा रही थी। 21 सितंबर को सड़क पर बिना पानी के छिड़काव किए सफाई चल रही थी। इतना ही नहीं वेक्यूम प्रेशर से सड़क की सफाई की जा रही थी। जिससे धूल के गुब्बार उड़ रहे थे और वातावरण दूषित हो रहा है। यह समस्या दैनिक जागरण ने 22 सितंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके की जांच की। जांच रिपोर्ट के संबंध में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि निर्माण करने वाली संस्था चेतक इंटरप्राइजेज पर एक लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति करे हुए उपजिलाधिकारी धौलाना को पत्र भेजा है।

राजकुमार पांडेय (जनसंपर्क अधिकारी, चेतक इंटरप्राइजेज लिमिटेड) के मुताबिक, एनजीटी के आदेशों का पालन किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी कंपनी को नहीं है। यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसका जबाव दिया जाएगा।

दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.