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मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता हापुड़ थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में छह अगस्त को छह वर्षीय बच्च

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 08:33 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 08:33 PM (IST)
मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास
मासूम को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी दलपत को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, हापुड़ : थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में छह अगस्त को छह वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पांच दिन पहले दो दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाने वाली जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) वीना नारायण ने यह निर्णय दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि छह अगस्त को खादर के एक गांव निवासी छह वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। उसके पिता ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अगले दिन पड़ोसी गांव के जंगल में बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित की शिनाख्त जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर निवासी दलपत सिंह के रूप में की। घटना के वक्त दलपत बच्ची के गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। घटना के एक सप्ताह बाद 14 अगस्त को पुलिस ने दलपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 31 अगस्त को दलपत के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से अब तक मात्र 22 कार्य दिवस में सभी गवाहों के बयान दर्ज हुए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीना नारायण ने सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए दलपत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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