निर्धारित तिथि में न पहुंचने पर टोकन होगा निरस्त
जागरण संवाददाता हमीरपुर जिले में एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद को लेकर शासन स
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिले में एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद को लेकर शासन से क्रय नीति जारी कर दी गई है। जिसमें बीते वर्ष के मद्देनजर कई बदलाव किए गए हैं। जहां किसानों द्वारा कराए गए पंजीयन का सत्यापन होगा। वहीं निर्धारित तिथि में किसान के धान बेचने को केंद्र न पहुंचने पर टोकन निरस्त हो जाएगा। जिसे दोबारा एक सप्ताह बाद टोकन प्राप्त होगा।
प्रदेश के कुछ जिलों में एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद के चलते शासन द्वारा सभी जिलों में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में भले ही खरीद एक नवंबर से शुरू होनी है। लेकिन तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई है। धान खरीद को जिले के सुमेरपुर, कुरारा व मुस्करा मंडी में केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अन्य तैयारियां भी समय से पूरी किए जाने का खाद्य विपणन विभाग दावा कर रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी बृजेश कुमार के अनुसार शासन से धान क्रय नीति जारी की गई है। जिसके तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने को किसान द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। आधार से लिक मोबाइल फोन पर ही ओटीपी आएगा और पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होगी। बताया कि इसके लिए आधार संशोधन को जिले के 44 डाकघरों में व्यवस्था कराई गई है। वहीं किसान द्वारा निर्धारित तिथि को शाम चार बजे तक क्रय केंद्र में यदि धान नहीं बेचा जाता है तो उसे जारी किया गया टोकन स्वत: निरस्त हो जाएगा। जो उसे दोबारा एक सप्ताह बाद मिलेगा। बताया कि पंजीयन का शतप्रतिशत सत्यापन होगा। सोमवार से गुरुवार तक प्रति किसान 50 क्विंटल व शुक्रवार व शनिवार को 50 क्विंटल से अधिक की खरीद होगी। विपणन अधिकारी ने बताया कि पंजीयन में बैंक खाता भरने की जरूरत नहीं है। आधार अपडेट वाले बैंक खाते में धनराशि भेजी जाएगी। पंजीयन में पिता-पुत्र, बेटा-बहू, पत्नी-बेटी, दामाद, सगे भाई बहन को खरीद के लिए नामित करने की सुविधा है। निर्धारित केंद्रों में धान की खरीद ई-पाप मशीन से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगी।