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बीमा कंपनी को देना होगा गाड़ी का क्लेम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : बीमा कंपनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ राज्य उपभ

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Feb 2018 08:50 PM (IST)Updated: Wed, 07 Feb 2018 12:52 AM (IST)
बीमा कंपनी को देना होगा गाड़ी का क्लेम
बीमा कंपनी को देना होगा गाड़ी का क्लेम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : बीमा कंपनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। राज्य उपभोक्ता फोरम ने जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए गाड़ी को गैराज तक ले जाने के किराए पर बीमा कंपनी को छूट देने के साथ बीमा क्लेम देने का आदेश दिया।

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जिला उपभोक्ता फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सदर कोतवाली के भिलांवा गांव निवासी जय बहादुर ने बोलेरो गाड़ी खरीदी थी। जिसका बीमा यूनाइटेड इंडिया जनरल बीमा कंपनी से कराया था। मार्ग दुर्घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही थी। वादी ने बीमा कंपनी के खिलाफ फोरम में मुकदमा दर्ज कराया था। फोरम ने बीमा कंपनी के खिलाफ क्लेम की धनराशि 155637 रुपये देने के साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ी को गैराज तक ले जाने के लिए 4800 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए गैराज तक गाड़ी को ले जाने के किराये पर कंपनी को छूट दी। फोरम ने 45 दिनों के अंदर वादी को क्लेम देने का आदेश दिया। समय पर क्लेम न देने पर बीमा कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।


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