दुष्कर्मी को दस वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : मुख्यालय के एक मोहल्ला निवासी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने क
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : मुख्यालय के एक मोहल्ला निवासी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं पीड़िता द्वारा अदालत में झूठा बयान देने पर अदालत ने उसके विरूद्ध धारा 344 की कार्रवाई अलग से सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देव ¨सह यादव ने बताया कि 24 मई 2013 को मुख्यालय के एक मोहल्ला निवासी किशोरी को मुख्यालय में ही किराये के मकान में रहने वाला युवक अरूण कुमार पुत्र श्याम सुंदर निवासी पहाड़गंज जालौन बहला फुसलाकर ले गया। जिसने किशोरी पर मानसिक दबाव बनाकर उसे घुमाने के साथ उसे अपने किराये के कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। वहीं सुबह से बेटी के लापता होने पर परिजन उसकी तलाश करते रहे। वहीं सूचना पर पीड़िता के पिता ने पुलिस को साथ ले जाकर अरूण के कमरे से अपनी बेटी को बरामद किया। जिस बेटी द्वारा जानकारी देने पर उसके पिता ने अरूण के खिलाफ सदर कोतवाली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अदालत में दिए गए बयान में पीड़िता ने युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही। बाद में विचारण दौरान किशोरी ने अदालत में मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण ऐसे बयान देने की बात कही और घटना को झूठा बताया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शमशुलहक ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़िता द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों व डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी माना। उन्होंने आरोपी को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसके साथ ही पीड़िता द्वारा अदालत में झूठे बयान देने पर उस पर धारा 344 के तहत अलग से कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।