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हाईकोर्ट के निर्देश पर तालाब से हटाया गया कब्जा

- याचिकाकर्ता का आरोप लेखपाल कर रहा भेदभाव संवाद सहयोगी भरुआ सुमेरपुर हाईकोर्ट क

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:09 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:09 PM (IST)
हाईकोर्ट के निर्देश पर तालाब से हटाया गया कब्जा
हाईकोर्ट के निर्देश पर तालाब से हटाया गया कब्जा

- याचिकाकर्ता का आरोप लेखपाल कर रहा भेदभाव

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संवाद सहयोगी, भरुआ सुमेरपुर : हाईकोर्ट के निर्देश पर तालाब में हुए कब्जे को हटाने गई राजस्व टीम बिना कोई कार्रवाई किए वापस बैरंग लौट गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव में तैनात लेखपाल गुमराह करके गलत नापजोख करके अतिक्रमणकारियों को बचाने में जुटा हुआ है।

बदनपुर निवासी जयपाल साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके आरोप लगाया था कि गांव में तालाब दर्ज है। इस तालाब में ग्राम प्रधान मूर्ति प्रजापति एवं उसके पति श्यामबाबू, भाइयालाल, रतीराम आदि ने लेखपाल सुनील विश्वकर्मा से मिलकर जेसीबी मशीन से मिट्टी की पुराई कराकर कब्जा जमा लिया है। हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। याची का आरोप है कि तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की मात्र औपचारिकता पूर्ण करके कब्जा धारकों को बचाने का कार्य किया गया है। याची का कहना है कि वह नापजोख से संतुष्ठ नहीं है। वह इस घटना से हाईकोर्ट को अवगत कराकर ग्राम पंचायत की सीमा से नापजोख कराकर तालाब में किए गए कब्जे को हटाने की मांग करेगा। लेखपाल ने याची के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि नक्शे के आधार पर नापजोख कराकर तालाब की भूमि पर हुए कब्जे को हटाया गया है।


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