सामूहिक दुष्कर्म व निर्वस्त्र घुमाने के आरोप गलत पाए
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : कुरारा थानाक्षेत्र के गांव निवासी महिला द्वारा गांव के ही चार ल
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : कुरारा थानाक्षेत्र के गांव निवासी महिला द्वारा गांव के ही चार लोगों पर लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म व गांव में निर्वस्त्र घुमाने के आरोप पुलिस जांच में गलत पाए गए। मामले में महिला ने सिर्फ मारपीट किए जाने की बात कबूली है। वहीं सोमवार देर रात सीओ सदर ने मारपीट से घायल महिला से पूछताछ करने के बाद मदद का आश्वासन दिया। साथ ही ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों से इलाज में किसी भी तरह की कमी न करने की बात कही।
कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के साथ गांव के ही चार लोगों महेंदू, बहादुर, छोटेलाला व लोधेराम ने मारपीट की थी। जिस पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। वहीं महिला का मेडिकल भी कराया था। जिसमें महिला को सामान्य चोटें होना पाया गया था। बाद में महिला ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व गांव में निर्वस्त्र घुमाने का आरोप लगाया था। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन सकते में आ गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच सीओ सदर रजनीश उपाध्याय को सौंपी। जिस पर सीओ सदर ने महिला के बयान लिए जिसमें महिला ने सिर्फ उसके मारपीट किए जाने की बात स्वीकार की। सोमवार देर रात सीओ सदर महिला के हालचाल लेने जिला अस्पताल पहुंचे। जहां महिला को दर्द से कराहते देख ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों को ठीक ढंग से इलाज देने को कहा। सीओ सदर ने बताया कि महिला ने स्वयं अपने बयान में सामूहिक दुष्कर्म व गांव में निर्वस्त्र कर घुमाने की बात से इंकार किया है। उसने उसके साथ हुई मारपीट की बात स्वीकार की है। वहीं महिला ने बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा उस पर फरसा मारकर घायल करने का गलत आरोप लगाया जा रहा है। जिस पर सीओ ने महिला को मदद का पूरा आश्वासन दिया गया।
महिला की सुरक्षा में तैनात रही पुलिस
पीड़ित महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां महिला की सुरक्षा को लेकर एक महिला दारोगा व दो महिला कांस्टेबिल तैनात किए गए थे। इसके साथ ही कुरारा थाना पुलिस भी अस्पताल में मौजूद रही।
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मारपीट के मामले में बढ़ाईं धाराएं
कुरारा : थानाक्षेत्र के भौली गांव में महिला के साथ हुई मारपीट की घटना में तीन धाराएं और बढ़ाई गई हैं। पहले थाना पुलिस ने धारा 323, 504 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने इसमें छेड़खानी के साथ साथ घर में घुसकर मारपीट करने की धारा और बढ़ाई है। पुलिस ने धारा 354, 452 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।