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मारपीट में तीन सगे भाइयों सहित चार को मिली सजा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : 20 वर्ष पूर्व मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ¨तदुही गांव की अनुसूचित जाति

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 01:15 AM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 01:15 AM (IST)
मारपीट में तीन सगे भाइयों  सहित चार को मिली सजा
मारपीट में तीन सगे भाइयों सहित चार को मिली सजा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : 20 वर्ष पूर्व मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ¨तदुही गांव की अनुसूचित जाति की महिला सदस्य के पति व ससुर के साथ मारपीट के मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित चार को सजा सुनाई है। न्यायधीश ने सभी को चार वर्ष का सश्रम कारावास व साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ¨तदुही गांव निवासी रामबाबू का गांव के ही रामशंकर व उसके भाइयों से किसी बात को लेकर 25 जून 1998 को विवाद हो गया था। जिस पर रामबाबू ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रामबाबू की पत्नी संतोष कुमारी उस दौरान ग्राम पंचायत की सदस्य थी। वहीं 21 अक्टूबर 1998 दोपहर दो बजे रामबाबू के माता पिता घर के अंदर काम कर रहे थे। तभी गांव का रामशंकर अपने दो भाईयों छोटे व रज्जू के साथ लखरू पुत्र रामनाथ को शामिल कर रामबाबू के घर पहुंचे और उसके पिता को राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने को बाध्य करने लगे। तभी मौके पर रामबाबू भी पहुंच गया। जिसे देखकर वह भड़क गए और रामबाबू के पिता से मारपीट करने लगे। साथ ही उन्होंने उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। मामले में रामबाबू ने उक्त चारों के खिलाफ मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने सभी को चार चार वर्ष का सश्रम कारावास व साढ़े चार हजार रुपये को जुर्माना लगाया है।


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