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फसलों का मुआवजा लेने को 72 घंटे में भरें फार्म

नष्ट हुई फसलों का मुआवजा लेने के लिए तीन में भरे फार्मनष्ट हुई फसलों का मुआवजा लेने क

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 11:16 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 11:16 PM (IST)
फसलों का मुआवजा लेने को 72 घंटे में भरें फार्म
फसलों का मुआवजा लेने को 72 घंटे में भरें फार्म

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उप कृषि निदेशक ने जिले के किसानों से अपील की है कि किसान बेमौसम वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ से नष्ट हुई फसलों की सूचना तीन दिन (72 घंटे) के अंदर बीमा क्लेम का फार्म भरकर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दें। ताकि उन्हें क्लेम मिल सके।

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उपकृषि निदेशक डा. सरस तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2021 में प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत जिले में खरीफ मौसम की सभी प्रमुख फसलें उर्द, मूंग, अरहर, तिल, ज्वार की ग्राम पंचायत स्तर पर जनपद में असमायिक वर्षा व बाढ़ के कारण क्षति हुई है। जिसमें 1325 किसानों के व्यक्तिगत दावों को प्राप्त कर बीमा कंपनी द्वारा सर्वे करते हुए दावों को भुगतान के लिए क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि बेमौसम वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ से नष्ट हुई अपनी फसलों की सूचना तीन दिन (72 घंटे) के अंदर बीमा क्लेम का फार्म भरकर राजकीय कृषि बीज भंडार कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, सरीला, गोहाण्ड व बीमा कंपनी के ब्लाक स्तर पर तैनात प्रतिनिधि को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छाया प्रतियां, खतौनी व जनसेवा केंद्र द्वारा किए गए बीमा की छाया प्रतियां अवश्य साथ में लाएं। यदि किसान केसीसी धारक है तो वह केसीसी पासबुक की छायाप्रति अवश्य लाएं। जिससे किसानों का डाटा बीमा पोर्टल पर सरलता से फीड किया जा सके।


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