राशन कार्ड धारकों का नियमित जनरेट किया जाए बिजली का बिल
जागरण संवाददाता हमीरपुर जिलाधिकारी डा.चंद्रभूषण की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य तथा रसद
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिलाधिकारी डा.चंद्रभूषण की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य तथा रसद विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। जिसमें संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन अथवा उससे संबंधित अन्य शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 पर अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मोबाइल नंबर 9454417604 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसका त्वरित निराकरण कराया जाएगा। बिजली विभाग द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से राशन कार्ड धारकों के बिजली बिल जनरेट किए जाएं, ताकि कोटेदारों के माध्यम से अधिक से अधिक बिजली बिल जमा कराया जा सके। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि वर्तमान में माह मई 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत यूनिट के अनुसार निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। जो नवंबर 2021 तक प्रतिमाह वितरण कराया जा रहा था उसे अब यह निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डा.एके रावत, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सरस तिवारी मौजूद रहे।
विशेष अभियान में पहुंचकर मतदाता सूची में दर्ज कराएं नाम : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा. चंद्रभूषण ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक से 20 नवंबर तक 6739 लोगों के नाम जोड़ने के फार्म-6 एवं 2110 मृतकों/शिफ्ट लोगों के नाम काटने के लिए फार्म सात प्राप्त हुए हैं। जिनमें नियमानुसार नाम जोड़ने एवं हटाने की कार्यवाही की गई। साथ ही डीएम ने युवा व छूटे मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोग विशेष अभियान में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं।
जिलाधिकारी ने बताया कि 21 नवम्बर के विशेष अभियान दिवस में कुल 3114 नाम जोड़ने एवं 748 मृतकों/शिफ्ट हुए लोगों के नाम काटने की कार्यवाही के लिए फार्म 6 एवं फार्म 7 प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 9853 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं 2858 मृतकों/शिफ्ट हुए लोगों के नाम काटने की कार्यवाही अब तक हुई हैं। बताया कि जिन व्यक्तियों ने एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है वह अपने मतदेय स्थल/बूथों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु फार्म-6 के साथ अपना आधार, पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र एंव अपने अभिभावक के मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति सहित जमा कर सकते हैं।