मौरंग खनन के लिए डीएम के नाम पर फर्जीवाड़ा
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : निजी जमीन पर मौरंग खनन के लिए जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अनौ
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : निजी जमीन पर मौरंग खनन के लिए जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अनौपचारिक स्वीकृति प्रमाणपत्र तैयार कर लिया गया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश पर खान निरीक्षक ने सदर कोतवाली में एक नामजद व एक अज्ञात पर फर्जी अभिलेख तैयार कर राजस्व की क्षति करने का मुकदमा दर्ज कराया है।
सुरौली बुजुर्ग छोटा कछार गांव निवासी रज्जन ¨सह के नाम निजी भूमि से 35 हजार घनमीटर मौरंग खनन किए जाने का फर्जी अनौपचारिक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। खान निरीक्षक जीतेंद्र ¨सह ने बताया कि पत्र में जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं। साथ ही पत्र में पड़ा डिस्पैच नंबर भी गलत है। जो खनिज विभाग का नहीं है।
खान निरीक्षक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रज्जन ¨सह ने उनके कार्यालय में आवेदन किया जो स्वीकृत नहीं हुआ है। उसने भ्रमित करने के लिए फर्जी पत्र तैयार कर लिया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने रज्जन ¨सह व अज्ञात के खिलाफ राजस्व चोरी, षड्यंत्र, फर्जी दस्तावेज तैयार करने व खनिज अधिनियम 21(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल एके ¨सह ने कहा कि दोषी को गिरफ्तार कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।