फसलों के अवशेष न जलाएं, यह अपराध है
संवाद सहयोगी, मौदहा : विकास खंड सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण
संवाद सहयोगी, मौदहा : विकास खंड सभागार में आयोजित किसान गोष्ठी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कृषक भाइयों से खेतों में फसलों के अवशेष जलाने को दण्डनीय अपराध बताया गया। इसके अलावा गोष्ठी में किसानों को खाद्य बनाने की विधि व बीजा मृत व जीवा मृत बनाने के तरीके बताये गए।
किसान गोष्ठी की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लाला राम निषाद ने की। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशिक्षक ओमप्रकाश प्रजापति ने किसानों से कहा की खेतों में फसलों के अवशेष जलाने से खेतों की उर्वरता नष्ट हो जाती है। जिसके चलते भारत सरकार ने फसलों के अवशेष जलाने को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। पूर्व एडियो रामसनेही साहू ने बताया की अवशेष पानी मिलते ही पूर्णत्या सड़कर खाद्य में तबदील हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजामृत व जीवामृत बनाने के तरीके किसानों को समझाए। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सरद तिवारी ने किसानों से फसलों के अवशेष न जलाने की चेतावनी देते हुए कहा की अपने खेतों में उर्वरता कायम रखने के लिए फसल के अवशेषों को जलाने से बचें। ट्राईको डरिमा, राइजोबियम कल्चर, आदि 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है। टोरिया की बीज सभी राजकीय बीज भंडारों में उपलब्ध है। इसे बोकर गेहूं भी बोया जा सकता है। संचालन अर¨वद तिवारी ने किया। इशिवबदन यादव, विक्रम ¨सह, गगन त्रिपाठी, बिमलेश, सुरेन्द्र के अलावा क्षेत्रीय किसान महेन्द्र पाल, देवकुमार, हेतराम, छोटेलाल, रामसरन आदि मौजूद रहे।