कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध कुर्की और गिरफ्तारी का वारंट Gorakhpur News
19 अगस्त 2008 को यह केस कप्तागंज आरपीएफ थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रेल लाइन पर धरना-प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई थी।
गोरखपुर, जेएनएन। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व कुशीनगर जिले के तमकुहीराज के कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एमपी/ एमएलए विशेष न्यायालय ने कुर्की और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला वर्ष 2008 का बताया जा रहा है।
ट्रेन रोकने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
बताया जाता है कि विधायक बनने से पूर्व अपने संघर्ष के दिनों में ट्रेन रोकने के मामले में 19 अगस्त 2008 को यह केस कप्तागंज आरपीएफ थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रेल लाइन पर धरना-प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई थी। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ था।
पहले भी गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी
आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने कुर्की/गिरफ्तारी का वारंट ने जारी किया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट के तामील के लिए एसपी को भी पत्र लिखा है।
मै कानून का सम्मान करता हूं
प्रकरण की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इस संबंध में अजय लल्लू ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी हुई है। मैं कानून व न्यायालय का सम्मान करता हूं। निर्धारित तिथि को हाजिर होकर विधिक प्रकिया व न्यायालय के आदेश का अनुपालन करुंगा।