Move to Jagran APP

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध कुर्की और गिरफ्तारी का वारंट Gorakhpur News

19 अगस्त 2008 को यह केस कप्तागंज आरपीएफ थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रेल लाइन पर धरना-प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई थी।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 02 Nov 2019 12:03 PM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 09:57 AM (IST)
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध कुर्की और गिरफ्तारी का वारंट Gorakhpur News
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध कुर्की और गिरफ्तारी का वारंट Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व कुशीनगर जिले के तमकुहीराज के कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एमपी/ एमएलए विशेष न्यायालय ने कुर्की और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला वर्ष 2008 का बताया जा रहा है।

loksabha election banner

ट्रेन रोकने पर दर्ज हुआ था मुकदमा

बताया जाता है कि विधायक बनने से पूर्व अपने संघर्ष के दिनों में ट्रेन रोकने के मामले में 19 अगस्त 2008 को यह केस कप्तागंज आरपीएफ थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रेल लाइन पर धरना-प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी गई थी। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ था।

पहले भी गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी

आरपीएफ पुलिस ने रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने कुर्की/गिरफ्तारी का वारंट ने जारी किया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट के तामील के लिए एसपी को भी पत्र लिखा है।

मै कानून का सम्‍मान करता हूं

प्रकरण की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। इस संबंध में अजय लल्लू ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी हुई है। मैं कानून व न्यायालय का सम्मान करता हूं। निर्धारित तिथि को हाजिर होकर विधिक प्रकिया व न्यायालय के आदेश का अनुपालन करुंगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.