आयकर रिटर्न भरते समय यह बरतें सावधानी, नहीं होगी कोई परेशानी Gorakhpur News
आयकर रिटर्न भरने की तिथि नजदीक आ रही है। 31 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। इस बार रिटर्न फाइल करने में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
गोरखपुर/देवरिया, जेएनएन। आयकर रिटर्न भरने की तिथि नजदीक आ रही है। 31 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है। इस बार रिटर्न फाइल करने में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आयकर विभाग द्वारा किए गए कई बदलाव परेशानी का सबब बन सकते हैं। कई अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
आयकर अधिवक्ता कृष्णानंद सिंह ने बताया कि इस बार कई परिवर्तन किए गए हैं। करदाताओं को इसको समझ कर ही रिटर्न भरना चाहिए। 80 वर्ष तक की आयु के करदाताओं को आनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा, जबकि इससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन ही मैनुअल रिटर्न फाइल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने पिछले वर्ष तक पांच लाख तक के आय वाले करदाताओं को मैनुअल रिटर्न फाइल करने की छूट दी थी, लेकिन इस बार इसे भी बदल दिया है।
व्यापार व लाभ-हानि खाता अलग-अलग
जिन आयकरदाताओं को अपनी लेखा पुस्तकें बनानी अनिवार्य हैं, उन्हें फार्म 3, 5, 6 में ट्रेडिंग अकाउंट और प्राफिट एंड लास अकाउंट का अलग-अलग ब्योरा रिटर्न में देना होगा। अब तक दोनों को एक साथ दिखाया जाता था।
कृषि संबंधी ब्योरा भी देना होगा
जिन आयकरदाता की कृषि से आय पांच लाख रुपये से अधिक है, उन्हें रिटर्न में कई जानकारियां देनी होगी। जिले का नाम व पिनकोड बताना होगा जहां कृषि भूमि है। कितनी कृषि भूमि है, इसे एकड़ में बताना होगा। भूमि अपनी है या लीज पर इसकी भी जानकारी देनी होगी।
अनलिस्टेड शेयर की जानकारी दें
रिटर्न में करदाता के पास जितने भी अनलिस्टेड शेयर हैं, उन कंपनियों के नाम, कंपनी के पैन नंबर बताने होंगे। पूरे वर्ष में कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे और क्लोजिंग स्टाक में कितने शेयर हैं, यह बताना होगा। इन शेयर के संबंध में कंपनियों से जानकारी सत्यापित की जाएगी।
वेतन का पूरा विवरण देना होगा
इस वर्ष के रिटर्न के साथ ही वेतन की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें कितना बेसिक वेतन है। कितना भत्ता मिलता है। कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं। कितनी कटौती होती है।