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बच्‍ची के दुष्‍कर्मी को मात्र सात माह की सुनवाई में मिली सजा Gorakhpur News

आठ साल की बच्‍ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मात्र सात माह में ही फैसला सुना दिया।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 02:00 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jan 2020 11:04 AM (IST)
बच्‍ची के दुष्‍कर्मी को मात्र सात माह की सुनवाई में मिली सजा Gorakhpur News
बच्‍ची के दुष्‍कर्मी को मात्र सात माह की सुनवाई में मिली सजा Gorakhpur News

सिद्धार्थनगर, जेएनएन। सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रामचंद्र यादव प्रथम ने आठ साल की बच्‍ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। सात माह में मुकदमे की सुनवाई पूरी की और अभियुक्त शेरू उर्फ रमजान को दोषसिद्ध करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि उसे अंतिम सांस तक कैद में रखा जाए। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह पीडि़ता को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दे। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट पवन कुमार कर पाठक के अनुसार 20 मई की सुबह करीब साढ़े छह बजे बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ साल की बच्‍ची शौच करने के लिए बाग में गई थी। अभियुक्त भी वहीं मौजूद था, उसने बच्‍ची को पकड़ कर दुष्कर्म किया। कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने जब देखा तो शोर मचाते हुए अभियुक्त को दौड़ा लिया। भागने के दौरान वह गिर गया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने नाबालिग को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां वह 14 घंटे बाद होश में आई। घटना के बाद मानसिक प्रताडऩा से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद वह सामान्य हुई तो बयान दर्ज कराया। अदालत में महिला चिकित्सक रुखशांदा सिद्दीकी और एसओ बांसी शैलेश कुमार ङ्क्षसह समेत कुल आठ गवाहों ने गवाही दी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई। 

महिला शिक्षक से दुष्कर्म के  मामले में आरोपित हिरासत में

उधर, संतकबीर नगर में  महिला शिक्षक से दुष्कर्म के मामले में महुली पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महुली थानाक्षेत्र के एक गांव की एक महिला शिक्षक ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला शिक्षक ने थाने में दी गई तहरीर में यह उल्लेख किया है कि उनके पति बाहर नौकरी करते हैं। वह अपने बच्चे के साथ घर पर थी। इसी दौरान यह युवक सीढ़ी के रास्ते घर में घुस गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने इसकी सूचना फोन से महिला हेल्पलाइन व स्थानीय पुलिस को दी। इस पर महुली पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। एसओ प्रदीप कुमार ङ्क्षसह ने कहा कि महिला शिक्षक द्वारा तहरीर में लगाए गए आरोप की जांच की जा रही है। मामला सच साबित होने पर आरोपित युवक के खिलाफ जल्द मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा।

एक अन्‍य घटना में बखिरा पुलिस ने महनी गांव के निवसी दुष्कर्म के आरोपित युवक अभय गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक गांव की एक युवती को यह आरोपित पांच जनवरी 2020 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इनके साथ दुष्कर्म किया था। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक की तलाश कर थी।


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