संतकबीर नगर में सरचार्ज में छूट भी नहीं दे पाई राहत
आरके सिंह एक्सईएन-खंड कार्यालय खलीलाबाद ने बताया कि ओटीएस की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। इसमें बकायेदारों को सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा। यदि ये इस तिथि तक बकाया नहीं जमा करेंगे तो उनसे भू-राजस्व की भांति वसूली की जा सकती है कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
संतकबीर नगर: बिजली महकमा बकाये के बोझ से दबता जा रहा है। ओटीएस के जरिये सरचार्ज में छूट का लाभ देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। लक्ष्य की तुलना में अब तक जिले में सिर्फ 3.08 फीसद बकाये बिजली बिल की वसूली हो पाई है। शासन ने ओटीएस की अवधि बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं के बकाया पैसा जमा करने में अरुचि ने अधिकारियों की समस्याएं बढ़ा दी है। लक्ष्य की पूर्ति की राह कठिन दिख रही है।
शासन स्तर से 21 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चलाई गई। अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। 30 नवंबर तक के ओटीएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो खलीलाबाद शहरी क्षेत्र के 6113 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया 17 करोड़ 90 लाख रुपया है। इसकी तुलना में यहां के 1764 उपभोक्ताओं ने बकाया एक करोड़ 36 लाख रुपये जमा किया है। खलीलाबाद ग्रामीण क्षेत्र के एक लाख एक हजार 543 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया एक अरब 31 करोड़ पांच लाख रुपये है। इसकी तुलना में 5022 उपभोक्ताओं ने तीन करोड़ 45 लाख 20 हजार रुपये जमा किया है। वहीं खंड कार्यालय मेंहदावल क्षेत्र के एक लाख 607 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया एक अरब 18 करोड़ रुपये है। इसकी तुलना में यहां के 4638 उपभोक्ताओं ने बकाया एक करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपये जमा किया है। इस प्रकार जिले के एक लाख आठ हजार 263 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का दो अरब 49 करोड़ 27 लाख 52 हजार रुपये बकाया है। इसके सापेक्ष जिले में अब तक 11424 उपभोक्ताओं ने ओटीएस में मिले सरचार्ज छूट का लाभ उठाते हुए सात करोड़ 69 लाख रुपये बकाया जमा किया है। वहीं ओटीएस सुविधा के बाद भी बिजली उपभोक्ताओं पर दो अरब 41 करोड़ 58 लाख 52 हजार रुपये बकाया है। इस तरह लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 3.08 फीसद बकाया राशि की वसूली हो पाई है। इस तरह मिलना है सरचार्ज में छूट का लाभ
सरचार्ज में छूट का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका 30 सितंबर तक का बिजली बिल बकाया है। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसद सरचार्ज माफ और छह किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा मिलेगी। वहीं दो किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसद सरचार्ज माफी, दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 फीसद सरचार्ज माफी की सुविधा मिलेगी। दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 फीसद जबकि समस्त विद्युत भार के निजी नलकूप चलाने वाले किसानों को 100 फीसद सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।
आरके सिंह, एक्सईएन-खंड कार्यालय खलीलाबाद ने बताया कि
ओटीएस की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। इसमें बकायेदारों को सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा। यदि ये इस तिथि तक बकाया नहीं जमा करेंगे तो उनसे भू-राजस्व की भांति वसूली की जा सकती है, कनेक्शन काटे जा सकते हैं।