किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में संतकबीर नगर जिले के युवक को सश्रम कारावास की सजा Gorakhpur News
शादी में संतकबीर नगर जिले के मेहदावल थानाक्षेत्र के नगपुर छपिया निवासी धर्मराज यादव भी आया हुआ था जहां वादी की लड़की से उसकी मुलाकात हुई। चार दिन बाद उसे अमृतसर लेकर चला गया।
गोरखपुर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित धर्मराज यादव को सात साल छह माह के कठोर कारावास एवं 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार माह का कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा।
शादी में हुई थी मुलाकात
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रद्धानंद पाण्डेय व बृजेश सिंह का कहना था कि हरपुर बुदहट थानाक्षेत्र के रहने वाले वादी के गांव के रामू यादव की शादी सात फरवरी 2011 को थी।
संतकबीर नगर जिले का है दुष्कर्मी
शादी में संतकबीर नगर जिले के मेहदावल थानाक्षेत्र के नगपुर छपिया निवासी धर्मराज यादव भी आया हुआ था जहां वादी की लड़की से उसकी मुलाकात हुई।
चार दिन बाद ही किशोरी को ले गया अमृतसर
शादी के चार दिन बाद 11 फरवरी को अभियुक्त वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अमृतसर ले गया तथा वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।