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पूर्व विधायक को जेल, जानें-अदालत ने क्‍यों पुलिस अभिरक्षा में लेने का दिया आदेश Gorakhpur News

पूर्व विधायक पर अपने तीन-चार दर्जन समर्थकों के साथ खड्डा कस्बा के वार्ड संख्या छह स्थित भूमि पर कब्जा करने व विरोध कर रहे लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 08:17 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 08:17 PM (IST)
पूर्व विधायक को जेल, जानें-अदालत ने क्‍यों पुलिस अभिरक्षा में लेने का दिया आदेश Gorakhpur News
पूर्व विधायक को जेल, जानें-अदालत ने क्‍यों पुलिस अभिरक्षा में लेने का दिया आदेश Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। कुशीनगर के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष अदालत एमपी-एमएलए विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने नेबुआ-नौरंगिया के पूर्व विधायक शंभू चौधरी को नौ अक्टूबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। पूर्व विधायक खड्डा थाने में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में आरोपित हैं। वे शनिवार को रिकाल कराने अदालत पहुंचे थे। दोपहर बाद शुरू हुई सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया।

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विधायक पर जान से मारने के आरोप में दर्ज है केस

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार दुबे के अनुसार पूर्व विधायक के विरुद्ध खड्डा कस्बा के इंदिरानगर वार्ड निवासी गुड्डू गुप्ता की तहरीर पर 17 मई 2012 को खड्डा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पूर्व विधायक पर अपने तीन-चार दर्जन समर्थकों के साथ खड्डा कस्बा के वार्ड संख्या छह स्थित भूमि पर कब्जा करने व विरोध कर रहे लोगों पर जान से मारने के लिए ललकारने तथा ईंट-पत्थर चलवाने आदि का आरोप है।

जमानत की शर्तों का नहीं किया अनुपालन

इस मुकदमे में पूर्व विधायक को अदालत से जमानत मिल चुकी है, पर उनके द्वारा जमानत की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। यही नहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान वे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे, जबकि इससे जुड़ा समन व वारंट का उनके द्वारा तामिला किया गया था। शनिवार को पूर्व विधायक इसी मामले में रिकाल कराने अदालत पहुंचे, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें नौ अक्टूबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। 


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