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19 साल बाद दाखिल किया आरोप पत्र, जानें- क्‍या है मामला

सहायक अभियंता राजस्व और वर्तमान में बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता और कई बाबुओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 12:07 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 03:12 PM (IST)
19 साल बाद दाखिल किया आरोप पत्र, जानें- क्‍या है मामला
19 साल बाद दाखिल किया आरोप पत्र, जानें- क्‍या है मामला

गोरखपुर, जेएनएन। शहर के दो बड़े उद्यमियों को 19 साल पहले बिजली बिल में छूट देने वाले अफसरों व बाबुओं के खिलाफ अब शिकंजा कसने लगा है। बक्शीपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता राजस्व और वर्तमान में बस्ती जिले के अधीक्षण अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता और कई बाबुओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विधानसभा की आडिट समिति के आदेश पर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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वर्ष 1999-2000 में शासन ने उन उद्यमियों को बिजली बिल में छूट का आदेश दिया था जिन पर कोई बकाया न हो। शहर के दो उद्यमियों को पहले से बकाया होने के बाद भी साढ़े तीन करोड़ रुपये की छूट दे दी गई। यह छूट पांच साल के दौरान दी गई और किसी भी तत्कालीन अफसर या बाबू ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। तब आडिट में यह मामला सामने आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय तैनात सभी अफसरों व जिम्मेदार बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गयी है।

अधीक्षण अभियंता शहर एके सिंह ने बताया कि विधानसभा की आडिट समिति के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है।

इन पर कार्रवाई

तत्कालीन सहायक अभियंता राजस्व एमके अग्रवाल, राजस्व लिपिक मो. एच शेख, आरएस कुमार, रामसूरत आदि। इसके अलावा तब तैनात रहे दो अधिशासी अभियंता भी कार्रवाई के दायरे में हैं। बताया जाता है कि मो. एच शेख व आरएस कुमार अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।


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