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वाद खारिज, भूमि पर काबिज हुए पट्टाधारक

कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने के सरपतही बुजुर्ग गांव का है मामला हाईकोर्ट में चल रहा था वाद हाई कोर्ट से जैसे ही वाद खारिज हुआ गांव में पट्टे की भूमि पर कब्जा लेने वालों का तांता लग गया सौ से अधिक लोग भूमि पर हुए काबिज गांव में पुलिस मौजूद रही।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 11:49 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 11:49 PM (IST)
वाद खारिज, भूमि पर काबिज हुए पट्टाधारक
वाद खारिज, भूमि पर काबिज हुए पट्टाधारक

कुशीनगर : नेबुआ-नौरंगिया थाने के गांव सरपतही बुजुर्ग स्थित भूमि को लेकर हाईकोर्ट में चल रहा वाद बीते दिनों खारिज हो गया। इससे जुड़ा आदेश मिलते ही सैंकड़ों की संख्या में किसान सोमवार को मौके पर पहुंच अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो गए। किसानों को काबिज होते देख कुछ लोगों ने विरोध किया तो माहौल कुछ देर के लिए गरम हो गया। एहतियात के तौर पर पहुंची पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील में जुटी रही।

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बताया जा रहा कि गांव स्थित सीलिंग की 38 एकड़ भूमि पर वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधान व लेखपाल ने गांव के 142 लोगों को कृषि हेतु पट्टा आवंटित कर दिया। पट्टा आवंटित होने की जानकारी पर पड़ोस के गांव सरपतहीं खुर्द के कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में वाद दाखिल कर पट्टा निरस्त किए जाने की मांग की। वाद दाखिल होने के बाद प्रशासन ने पट्टाधारकों को बेदखल कर दिया। मुकदमे की पैरवी को लेकर दोनों पक्ष डटे रहे। आठ नवंबर को साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया। सोमवार को इससे जुड़ा आदेश मिलते ही किसान समूह में एकत्रित होकर कुदाल आदि लेकर मौके पर पहुंचे और अपने अपने भूमि पर उगे घास फूंस की सफाई में जुट गए। इसकी जानकारी जब पड़ोस के गांव के लोगों को हुई तो प्रधान सहित दर्जन भर लोग मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किए। इसे लेकर कुछ देर तक तनाव की स्थिति कायम हो गई। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस आ गई। कोर्ट के आदेश की प्रति देखने के बाद पुलिस मौके पर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील में लग गई। पट्टाधारक प्रभु, बंधन, रामऔतार, अजीबुल्लाह, रामवृक्ष, रामप्रीत आदि ने कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया।


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