मॉल के अंदर भी रोस्टरवार खुलेंगी दुकानें, यहां देखें पूरा रोस्टर Gorakhpur News
अनलॉक 1 में गोरखपुर में मॉल में दुकानेें रोस्टर से खुलेंगी। जिलाधिकारी ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए रोस्टर जारी किया है।
गोरखपुर, जेएनएन। शॉपिंग मॉल के अंदर की दुकानें भी रोस्टर के अनुसार खुलेंगी। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने जनपद में मॉल, रेडीमेड ट्रेड, कांप्लेक्स व दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने के संबंध में रविवार को दिशा-निर्देश जारी किया था। जिलाधिकारी ने सोमवार को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया।
फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्त्रां में होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 11 से रात्रि नौ बजे तक
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी दुकानें सुबह 11 बजे से सायं सात बजे तक ही खुलेंगी। केवल फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, साफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्त्रां में होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 11 से रात्रि नौ बजे तक अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि जनपद की कुछ दुकानों पर रेडीमेड गारमेंट एवं कपड़े (कटिंग क्लाथ) व साडिय़ां मिलती हैं। ऐसी दुकानों के स्वामी सुविधानुसार तीन दिन ही दुकान खोलेंगे। दिनों का डिस्प्ले दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से करना होगा। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
रेडीमेड गारमेंट शाप (ब्रांडेड आइटम) : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लाथ शॉप : मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
आभूषण (ज्वेलरी) : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
जूता-चप्पल एवं बैग : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
श्रृंगार, कास्मेटिक, गिफ्ट आइटम, खिलौने : मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
सजावट की दुकानें : मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
इलेक्ट्रानिक, मोबाइल, इलेक्ट्रिक, चश्मा, घड़ी : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
राशन व किराना की दुकानें : प्रतिदिन होम डिलीवरी
सलून व ब्यूटी पार्लर : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार
फास्ट फूड, फूडकोर्ट, कैफेटेरिया, साफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम व रेस्त्रां (व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। केवल पैकिंग की व्यवस्था होगी) प्रतिदिन।
फिजिकल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क जरूरी
जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त सभी दुकानें व प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के अनुसार ही खोले जाएंगे। दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस मास्क और ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। दुकान के अंदर एक साथ अधिकतम पांच से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।