दिन में दो बार सैनिटाइज होगी स्कूल बस, स्कूलों को इन शर्तों का भी करना होगा पालन Gorakhpur News
10 फरवरी से खुल रहे कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को कोविड-19 सुरक्षा के बीच संचालित करने की स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए अब बसों को चलाने की भी शासन से छूट मिल गई है।
गोरखपुर, जेएनएन। ग्यारह माह बाद 10 फरवरी से खुल रहे कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को कोविड-19 सुरक्षा के बीच संचालित करने की स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए अब बसों को चलाने की भी शासन से छूट मिल गई है। लेकिन स्कूल प्रबंधन को इसके लिए कोविड नियमों का पालन करना होगा। बस को दिन में दो बार सैनिटाइज करने के साथ ही वाहन चालक से शपथ लेने के बाद ही बस चलाने की अनुमति होगी।
वाहन चालक से स्कूल प्रबंधन को लेना होगा शपथ पत्र
शासन की गाइडलाइन के अनुसार बसों में सैनिटाइज मशीन, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन होना अनिवार्य होने के साथ ही बच्चों के बीच एक निश्चित दूरी होना भी जरूरी है. यदि बच्चे अधिक हों तो स्कूल बस दो बार भेजनी होगी. किसी भी हाल में मानक से अधिक बच्चे स्कूल बस में नहीं बैठाना है. इसकी नियमित जांच भी होगी.
बस में बैठने वाले बच्चों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अभिभावकों को इसके लिए पूरा ध्यान देना होगा कि उनका बच्चा बिना मास्क के स्कूल ना जाए। स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी होगी कि बिना मास्क कोई बच्चा बस में न बैठे।
बस संचालन में इन नियमों का पालन जरूरी
चालक और उप चालक को हर समय भौतिक दूरी बनानी होगी
बस पर चढ़ते समय बच्चे का थर्मल स्क्रीनिंक करना होगा
बिना मास्क में बस में नहीं मिलेगी बैठने की इजाजत
सभी बसों की खिड़कियां खुली रहेंगी
छात्रों को अनावश्यक रूप से बस में सतह छूने से बचने के लिए कहने के निर्देश देने होंगे
स्कूल बसाें का संचालन गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। चालक व उसके सहायक से शपथ पत्र लिया जा रहा है। गाइडलाइन में जितना मानक दिया है उसी अनुसार बच्चे बस में बैठेंगे। बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। - अजय शाही, अध्यक्ष, गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन