मरीजों को राहत : केवल एक नर्सिंग होम को दवा नहीं बेच सकेंगे निर्माता या डीलर Gorakhpur News
मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। केवल एक ही नर्सिंग होम या निजी अस्पताल को कोई दवा बेचने वाले दवा निर्माता या डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गोरखपुर, जेएनएन। अब नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों में मिलने वाली दवाएं सभी जगह उपलब्ध होंगी। केवल एक ही नर्सिंग होम या निजी अस्पताल को कोई दवा बेचने वाले दवा निर्माता या डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने प्रदेश के सभी सहायक आयुक्त औषधि व औषधि निरीक्षकों को पत्र भेजकर इस बाबत जांच करने और पकड़े जाने पर ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, इस आर्डर के अनुसार औषधि एक आवश्यक वस्तु है, जो सर्व सुलभ होनी चाहिए।
निजी अस्पताल व चिकित्सक करते हैं खेल
कुछ चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवा केवल उन्हीं के यहां मिलने की शिकायत पर उन्होंने निर्देश दिया है कि नर्सिंग होम, निजी अस्पताल व चिकित्सकों के क्लीनिक में संचालित हो रहे मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करें, यदि चिकित्सक द्वारा मरीजों को लिखी जा रही दवा केवल वहीं मिलती है तो कार्यवाही करते हुए इसकी सूचना दें।
शासनादेश प्राप्त हुआ है। नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों की जांच की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हर दवा की उपलब्धता हर जगह सुनिश्चित कराई जाएगी। - जय सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर