30 जून तक सिर्फ 5.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने उठाया ओटीएस का लाभ
शासन ने 15 जुलाई के लिए ओटीएस की अवधि बढ़ाई प्रगति में सुधार होने की संभावना
30 जून तक सिर्फ 5.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने उठाया ओटीएस का लाभ
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर: इस साल एक जून से 30 जून तक चले एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में सरचार्ज में छूट दिए जाने पर भी जनपद के केवल 5.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया। इसमें मेंहदावल के 6.65 प्रतिशत और विद्युत वितरण खंड खलीलाबाद के 4.90 प्रतिशत उपभोक्ता शामिल हैं। ओटीएस का काफी प्रचार-प्रसार किए जाने के बाद भी वसूली का यह हाल रहा। बहरहाल शासन ने ओटीएस की अवधि बढ़ाकर 15 जुलाई तक के लिए कर दी है। इससे प्रगति में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है।
घरेलू, वाणिज्यिक व नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए इस साल एक जून से 30 जून तक चले ओटीएस का जनपद के 15 हजार 805 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाते हुए 7.80 करोड़ रुपये जमा किया है। इसमें खलीलाबाद के 11 हजार उपभोक्ताओं ने 4.82 करोड़ रुपये जबकि विद्युत वितरण खंड कार्यालय-मेंहदावल के 4805 उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाते हुए 2.98 करोड़ रुपये जमा किया है। ओटीएस का काफी प्रचार-प्रसार किए जाने के बाद भी वसूली का यह हाल रहा। बहरहाल शासन ने ओटीएस की अवधि बढ़ाकर 15 जुलाई तक के लिए कर दी है। इससे बकाया वसूली की प्रगति में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस जनपद में बिजली बिल का छह अरब 79 करोड़ 20 लाख रुपये बकाया है। बिजली विभाग में बकाये का बोझ बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा नियमित रूप से बिजली बिल की राशि जमा न किए जाने से यह स्थिति है।
जनपद में कुल 2.51 लाख हैं बिजली उपभोक्ता
कुल उपकेंद्रों की संख्या-15
कुल ट्रांसफार्मरों की संख्या-लगभग 10 हजार
कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या-लगभग 2.35 लाख
कुल वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की संख्या-लगभग 15 हजार
निजी नलकूप चलाने वाले किसानों की संख्या-लगभग 1500
कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या-लगभग 2,51,500
बिजली उपभोक्ताओं पर कुल बकाया-6.79 अरब रुपये
ओटीएस की अवधि 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। जो बकायेदार इस अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारी प्रवर्तन दल के साथ संयुक्त रूप से छापा डालेंगे। बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। नोटिस जारी कर उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। यदि ये जमा नहीं करेंगे तो आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
आरके सिंह, अधिशासी अभियंता