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डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में रखें वाहन के पेपर, पुलिस नहीं करेगी परेशान Gorakhpur News

अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित कागजात डिजिलॉकर प्लेटफार्म या एम परिवहन एप में लेकर चल सकते हैं। इन दोनो एप में रखे कागजात वैध हैं।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 09:50 AM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 03:02 PM (IST)
डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में रखें वाहन के पेपर, पुलिस नहीं करेगी परेशान Gorakhpur News
डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में रखें वाहन के पेपर, पुलिस नहीं करेगी परेशान Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। शासन ने वाहन लेकर चलने वाले लोगों को राहत प्रदान की है। चालक अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित कागजात डिजिलॉकर प्लेटफार्म या एम परिवहन एप में लेकर चल सकते हैं। प्लेटफार्म या एप में लोड सभी तरह के अभिलेख वैध माने जाएंगे। मोबाइल में डिजीलॉकर और एम परिवहन पर कागजातों के अपलोड होने पर अलग से लाइसेंस व वाहनों के कागजात की मूल कॉपी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी।

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वैध हैं दोनो एप

शासन स्तर पर डिजिलॉकर प्लेटफार्म या एम परिवहन मोबाइल एप पर इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को मोटर यान अधिनियम के तहत वैध माना गया है। शासन ने समस्त क्षेत्रीय पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसे वैध मानने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने परिवहन आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए स्वयं पत्र लिखा है।

मूल पेपर खोने का नहीं रहेगा डर

दरअसल, दिशा-निर्देश के बाद भी कुछ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के जांच अधिकारी डिजिलॉकर और एम परिवहन में अपलोड अभिलेखों को वैध नहीं मान रहे हैं। यही नहीं लोगों को इसकी समुचित जानकारी भी नहीं है। ऐसे में शासन को इसे वैध माने जाने और लोगों को जागरूक करने को लेकर फिर से दिशा-निर्देश जारी करना पड़ा है। वाहन चालक भी गुम होने या फटने आदि के डर से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के संबंधित मूल कागजात साथ लेकर नहीं चलते हैं। सभी प्रमाण पत्र होने के बाद भी जानकारी के अभाव में जांच के दौरान वे कागजात दिखा नहीं पाते और कार्रवाई की जद में आ जाते हैं। ऐसे में यह नई व्यवस्था लोगों को राहत प्रदान करेगी। खासकर युवाओं को डिजीलॉकर प्लेटफार्म और एम परिवहन एप आकर्षित करेगा। मोबाइल में सारे कागजात अपलोड हो जाने के बाद कागजात लेकर चलने, गुम होने या फटने के डर से मुक्ति मिल जाएगी।

ई चालान के जरिए जब्त किए जाएंगे वाहनों के कागजात

अब ई चालान सिस्टम के जरिये ही वाहनों के अभिलेख भी जब्त किए जाएंगे। कागजातों के जब्त होने की जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर दे दी जाएगी। डिजीलाकर या एम परिवहन एप पर अभिलेख होने के बाद यदि प्रवर्तन कार्य के समय अधिकारियों को कागजात जब्त करने की आवश्यकता पड़ी तो वे ई चालान सिस्टम के जरिए ही जब्त की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विभाग में कागजों को फाइलों में जब्त करना आवश्यक नहीं होगा। ई चालान सिस्टम में कागजों के जब्त होने के बाद वाहन स्वामी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

डिजिलॉकर प्लेटफार्म में इंश्योरेंस के लिए कॉलम नहीं

यातायात के नियमों का कठोरता से अनुपालन कराने को लेकर चलाए जा रहे अभियान ने लोगों को जागरूक भी किया है। अब लोग गाड़ी के कागजात लेकर और हेलमेट पहनकर निकलने लगे हैं। डिजीलॉकर में अभिलेखों को अपलोड भी करने लगे हैं लेकिन इस प्लेटफार्म पर इंश्योरेंस के लिए कोई कॉलम नहीं निर्धारित है। ऐसे में पूरे कागजात अपलोड नहीं हो पा रहे। इसकी शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं।


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