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गीडा की दो फैक्ट्रियों से मिलावटी सामान का उत्‍पादन, विभाग ने लगाया जुर्माना Gorakhpur News

रस्क मिल्क एवं इलायची में गड़बड़ी मिलने पर गीडा की एक फर्म पर एक लाख 50 हजार रुपये दालचीनी साबूत अधोमानक माए जाने पर गीडा की ही एक अन्य फर्म पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

By Satish chand shuklaEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 12:32 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 12:32 PM (IST)
गीडा की दो फैक्ट्रियों से मिलावटी सामान का उत्‍पादन, विभाग ने लगाया जुर्माना Gorakhpur News
कारखाना में मिलावटी उत्‍पादन पर कार्रवाई का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 21 कारोबारियों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट आ गयी गई है। ये नमूने लैब में जांच के बाद अधोमानक पाए गए हैं। मिलावट मिलने एवं मानकों की अनदेखी के कारण इन 21 कारोबारियों पर कुल 7.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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रस्‍क मिल्‍क एवं दालचीनी साबूत में मिलावट

अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि जांच के लिए भेजे गए नमूने फेल होने के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है। रस्क मिल्क एवं इलायची में गड़बड़ी मिलने पर गीडा की एक फर्म पर एक लाख 50 हजार रुपये, दालचीनी साबूत अधोमानक माए जाने पर गीडा की ही एक अन्य फर्म पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नमकीन बनाने वाले सूरजकुंड के राधेश्याम जायसवाल पर मिथ्याछाप के कारण दो लाख रुपये, तारामंडल स्थित धर्मनाथ तिवारी की फर्म में भी नमकीन पर मिथ्याछाप मिलने से फर्म पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोटी सेवई के कारण हरिओम ट्रेडिंग कंपनी नौसढ़ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उमेशा स्वीट्स पर 30 हजार रुपये का जुर्माना

इसी तरह से छेने की मिठाई में मिलावट के कारण असुरन उमेशा स्वीट्स पर 30 हजार रुपये, सिक्टौर के गंगा प्रसाद पर तिल के तेल में मिथ्याछाप के कारण 10 हजार रुपये, टोंउ मिल्क अधोमानक पाए जाने पर तारामंडल के विनोद कुमार चतुर्वेदी पर 20 हजार रुपये, मोहद्दीपुर के अजय चौरसिया के यहां से लिए गए गुलाब जामुन के नमूने में मिलावट पायी गई है, जिसके चलते उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रानीडिहा के शिव कुमार यादव के यहां से लिया गया खोवा का नमूना अधोमानक मिला है, जिसके कारण उनपर नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा कई कारोबारियों पर दो से पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का अभियान जारी रहेगा। मिलावट पाए जाने पर कड़ा अर्थदंड लगाया जाएगा।


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