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जाली नोट बरामदगी में दो और आरोपितों को पुलिस ने भेजा जेल

कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम सरौली निवासी एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने सास-ससुर व पति समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरा न करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 10:20 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 10:20 PM (IST)
जाली नोट बरामदगी में दो और आरोपितों को पुलिस ने भेजा जेल
जाली नोट बरामदगी में दो और आरोपितों को पुलिस ने भेजा जेल

संतकबीर नगर : दुधारा थाना क्षेत्र के बाघनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाली नोट जमा करने के मामले में पुलिस ने शनिवार को दो और आरोपितों को जेल भेज दिया। मुख्य आरोपित को पुलिस बीते शुक्रवार को जेल भेज चुकी है।

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पुलिस ने वजीहुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम व अफरोज पुत्र मोहम्मद उलहसन निवासी गणेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को नकली नोट रखने के साथ इसे उपयोग में लाने के प्रयास के आरोप में जेल भेजा है। इससे पूर्व बैंक की शाखा में पैसा जमा करने के दौरान पकड़े गए अब्दुल हकीम को पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल हकीम ने बताया था कि वजीहुददीन व अफरोज काठमांडू (नेपाल) में ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते हैं। इन दोनों लोगों ने काठमांडू निवासी तबरेज से पैसा लाकर दिया था। इन्हीं रुपयों को जमा करने के दौरान बैंक के कैशियर रविकांत ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया था। जांच में सभी नोट फर्जी मिलने के बाद बैंक कैशियर ने अब्दुल हकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल अभी तक जाली नोट का मास्टरमाइंड तबरेज पुलिस की पकड़ से दूर है।

अपर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि जाली नोट के मामले में पुलिस तीन लोगों को जेल भेज चुकी है। चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए इसे लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही हैं।

सास-ससुर व पति समेत पांच पर मुकदमा

कोतवाली खलीलाबाद के ग्राम सरौली निवासी एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने सास-ससुर व पति समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरा न करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।

सत्यभामा ने तहरीर में लिखा है कि 16 अप्रैल 2016 को उनकी शादी मनीष कुमार पांडेय निवासी रिमांड डिपो नंद वाटिका, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। एक पुत्री भी पैदा हुई। इसके बाद दहेज की मांग को लेकर उनके ससुर दयानाथ पांडेय, पति मनीष पांडेय, सास इंदु पांडेय, देवर रजनीश पांडेय व अजनेश पांडेय ने मारना पीटना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 2020 को ससुरालियों ने पीटकर उन्हें बेसुध कर दिया था। पिता दीनानाथ राय ने उनका इलाज करवाने के बाद महिला थाने में फरियाद की पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।


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