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दुकानदार के मुंह पर जूता रखने वालेे पुलिसकर्मियों पर हत्‍या के प्रसास का मुकदमा, थानेदार निलंबित Gorakhpur News

आरोपित दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा उक्‍त दारोगा और सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 01:23 PM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 06:59 AM (IST)
दुकानदार के मुंह पर जूता रखने वालेे पुलिसकर्मियों पर हत्‍या के प्रसास का मुकदमा, थानेदार निलंबित Gorakhpur News
दुकानदार के मुंह पर जूता रखने वालेे पुलिसकर्मियों पर हत्‍या के प्रसास का मुकदमा, थानेदार निलंबित Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के सकारपार में मोबाइल विक्रेता की बेरहमी से पिटाई करने और उनके मुंह पर जूता रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपित दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा उक्‍त दारोगा और सिपाही के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई सदर क्षेत्राधिकारी दिलीप कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है। पुलिस ने पीडि़त दुकानदार का मेडिकल कराया। उसके बाद उसकी  तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा। पुलिस कर्मियों ने यह अमानवीय हरकत मंगलवार को पीडित की बेटी के सामने की थी और इसका वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ था।

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सीओ सदर ने लगाई यह रिपोर्ट

सीओ सदर की रिपोर्ट के अनुसार दस सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे ग्राम कुडज़ा निवासी रिंकू पांडेय व टीकुर निवासी रियाजुद्दीन के बीच विवाद होने लगा। ग्राम टीकुर निवासी अख्तर ने विवाद की सूचना प्रभारी पुलिस चौकी सकारपार वीरेंद्र मिश्रा को दी। मुहर्रम त्योहार को देखते हुए चौकी इंचार्ज व मुख्य आरक्षी महेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंच गए। इसके बाद अबोध ब'चे व सैकड़ों लोगों के सामने सरेराह रिंकू की पिटाई की। पीडि़त रिंकू को पुलिस चौकी में बेजा हिरासत में भी रखा गया। रिंकू के पिता योगेंद्र पांडेय व अन्य कई लोग चौकी पर गए। काफी मान मनौव्वल के बाद आरोपित दारोगा ने पीडि़त को छोड़ा। तहरीर में दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने के साथ लोकसेवक की ओर से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से कानून की अवज्ञा करने का आरोपित किया है। लेकिन देर रात इसमें हत्या के प्रयास की धारा 307 को बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट में क्षेत्राधिकारी ने पीडि़त को घटना के दौरान शराब के नशे में होना बताया है।

रिपोर्ट के आधार पर ही की गई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक डा. धर्मवीर सिंह का कहना है कि सीओ सदर ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है। इस मामले में खेसरहा थानाध्यक्ष रामाशीष यादव को भी लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। 


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