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जीडीए की जमीन पर लोगों ने बनवा लिए मकान, जीडीए को तीस साल बाद आई याद Gorakhpur News

जीडीए ने 1988 से 1990 के बीच शास्त्रीनगर आवासीय योजना के तहत करीब 49 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। अधिकतर हिस्सा जीडीए बेच चुका है और वहां कालोनी भी बस चुकी है। अधिग्रहण के बाद जीडीए का नाम नहीं चढ़ा था।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Mon, 30 Nov 2020 07:49 AM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2020 07:49 AM (IST)
जीडीए की जमीन पर लोगों ने बनवा लिए मकान, जीडीए को तीस साल बाद आई याद  Gorakhpur News
गोरखपुर विकास प्राधिकरण का कार्यालय। - फाइल फोटो

गोरखपुर, जेएनएन। महानगर के शास्त्रीपुरम (लच्‍छीपुर) में मकान बनवाकर रह रहे करीब दो दर्जन लोगों की नींद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के एक नोटिस ने उड़ा दी है। अपनी जमीन होने का दावा करते हुए प्राधिकरण की ओर से 21 लोगों को नोटिस दिया गया है और 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। इनमें  अधिकतर लोगों ने दो मंजिला मकान बनवा लिए हैं और कुछ ने टीनशेड बनाया है। सुनवाई के बाद जीडीए आगे की कार्रवाई करेगा। इसी क्षेत्र में जीडीए की जमीन पर निर्माण कराने वाले छह लोगों के भवनों को ध्वस्त करने का आदेश कुछ दिन पहले पारित किया गया है।

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काश्‍तकारों ने उठाया जीडीए की गलती का फायदा

जीडीए ने 1988 से 1990 के बीच शास्त्रीनगर आवासीय योजना के तहत करीब 49 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी। अधिकतर हिस्सा जीडीए बेच चुका है और वहां कालोनी भी बस चुकी है। अधिग्रहण के बाद जीडीए का नाम नहीं चढ़ा था। जिसके चलते काश्तकार ने लोगों को जमीन दोबारा बेच दी। रजिस्ट्री कार्यालय ने जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी। कुछ लोगों ने वर्षों पहले रजिस्ट्री करायी थी तो कुछ लोगों ने 2015 के बाद। एंटी भू माफिया अभियान के तहत जांच करते समय जीडीए को अपनी जमीन पर निर्माण होने की बात पता चली। जीडीए ने अब इस जमीन को अपना बताकर नोटिस जारी किया है। वहां निर्माण कर रहे लोगों का नाम एंटी भू माफिया की फाइल में दर्ज हो गया है। जीडीए का कहना है कि यहां किसी का नक्शा  पास नहीं है। प्राधिकरण ने इन निर्माणों को पूरी तरह से अतिक्रमण करार दिया है। 

इनके खिलाफ पारित है ध्वस्तीकरण का आदेश

चंद्रसेन सैनी, गंगादीन त्रिपाठी, ऊषा देवी, रवि भूषण नाथ सहाय, शारदा देवी व मनीषा देवी द्वारा कराये गये निर्माण के विरुद्ध जीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जा चुका है।

जीडीए की जमीन पर अनधिकृत रूप से लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है। 21 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। कुछ लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया जा रहा है। सुनवाई के बाद अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। - राम सिंह गौतम, सचिव, जीडीए।


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