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जिला पंचायत को जमा धन ब्याज समेत वापसी का आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग से सुनाया फैसला 27 वर्षों से लंबित चल रहा था मामला

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Jan 2022 06:15 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jan 2022 06:15 PM (IST)
जिला पंचायत को जमा धन ब्याज समेत वापसी का आदेश
जिला पंचायत को जमा धन ब्याज समेत वापसी का आदेश

संतकबीर नगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल सिंह व सदस्य सुशील देव ने करीब 27 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा दुकान आवंटन करने के नाम पर लिए गए 10 हजार अग्रिम धनराशि को ब्याज समेत वापस करने का फैसला सुनाया है। मामला खलीलाबाद थानाक्षेत्र का है।

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कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के शास्त्रीनगर मोहल्ला निवासी सुदामा सिंह ने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्हें दिसंबर 1994 में जानकारी मिली कि जिला परिषद खलीलाबाद (वर्तमान में जिला पंचायत) द्वारा खलीलाबाद में व्यापार के लिए दुकान का आवंटन 10 हजार अग्रिम रकम लेकर किया जा रहा है। उन्होंने 20 दिसंबर 1994 को पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी के पास 10 हजार रुपये जमा कर रसीद प्राप्त कर लिया। पंचायत कार्यालय द्वारा 15 दिन इंतजार करने की बात कही गई। उसके बाद से वह निरंतर विभाग का दौड़ लगाते रहे। परंतु उनके पक्ष में न तो दुकान का आवंटन किया गया और न ही जमा धनराशि वापस ही की गई। मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत- बस्ती, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत खलीलाबाद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से जवाबदेही भी दाखिल हुआ जिसे उनके द्वारा पुन: वापस लेने का प्रार्थना पत्र भी दिया गया।

न्यायालय ने परिवाद पत्र पर दाखिल साक्ष्यों व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरांत जमा धन रुपये 10 हजार दिसंबर 1994 से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 फीसदी ब्याज के साथ साठ दिन के भीतर वापस करने का आदेश जिला पंचायत अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत खलीलाबाद को दिया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 10 हजार व वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।


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