बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति देने का आदेश Gorakhpur News
वादी की तरफ से साक्ष्य के माध्यम से दुकान में कुल 90 हजार रुपये का नुकसान होना बताया गया था। स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन एवं सदस्य ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया।
गोरखपुर, जेएनएन। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन गिरिजेश कुमार पांडेय एवं सदस्य अनीता अग्रवाल ने यूनिवर्सल शैंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई एवं लखनऊ शाखा के विरुद्ध एक लाख पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्णय दिया है। अदालत ने यह आदेश गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चक्सा हुसैन अहमदनगर निवासी आबिद अली द्वारा उसके पिपराइच स्थित जूते की दुकान में 30 अगस्त 2015 को लूटपाट व डकैती की घटना में हुई क्षतिपूर्ति के लिए दिया है। बीमा कंपनी द्वारा एक माह के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि भुगतान न करने पर उसे देय धन राशि पर नौ फीसद ब्याज भी देना होगा।
ताला तोड़कर हुई थी लूट
वादी आबिद अली का कहना है कि उनकी दुकान पर 30 अगस्त 2015 को ताला तोड़कर लूट व डकैती की घटना घट गई थी। उनके दुकान का सीसी अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था, जिसका बीमा था। दुकान में सामान, स्टेशनरी और फर्नीचर से हुई क्षति में सर्वेयर द्वारा 66 हजार पांच सौ रुपये का क्लेम पास किया गया था। वादी ने साक्ष्य के माध्यम से दुकान में कुल 90 हजार रुपए का नुकसान होना बताया था। स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन एवं सदस्य ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया।
पराली जलाने वाले 10 किसानों को नोटिस
किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने का मामला थम नहीं रहा है। प्रशासन ने पिपराइच क्षेत्र के दस किसानों को खेत में पराली जलाने का दोषी पाया। सभी पर 25-25 सौ रुपये का जुर्माना लगाकर नोटिस दिया गया। कुछ किसान अधिकारियों को देखकर भाग खड़े हुए। उनके खिलाफ नोटिस भेजकर जुर्माना वसूलने की तैयारी चल रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप है। तुलसीदेउर गांव निवासी फकरूल्ला, मुडऱी गढ़वा निवासी सोहवती एवं महराजी निवासी गिरीश चंद को खेत में पराली जलाने के कारण जुर्माने के लिए नोटिस दिया गया। टीम में राजस्व निरीक्षक घनश्याम शुक्ल के अलावा लेखपाल नवीन कुमार व मोहम्मद आलीम आदि मौजूद रहे।