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महंगी हुई रेल यात्रा, यात्रा बीमा के लिए अब देना होगा अतिरिक्त शुल्क

ई टिकट पर ट्रेवेल इंश्योरेंस का लाभ लेने वाले यात्रियों की अब अलग से शुल्‍क देना होगा। रेलवे इसके लिए यात्रियों से 68 पैसे अलग से वसूलेगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:58 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 05:58 PM (IST)
महंगी हुई रेल यात्रा, यात्रा बीमा के लिए अब देना होगा अतिरिक्त शुल्क
महंगी हुई रेल यात्रा, यात्रा बीमा के लिए अब देना होगा अतिरिक्त शुल्क

गोरखपुर, (प्रेम नारायण द्विवेदी)। ई टिकट पर यात्रा बीमा (ट्रेवेल इंश्योरेंस) का लाभ लेने वाले यात्रियों की अब जेब ढीली होगी। रेलवे अब यात्रा बीमा कराने वाले इच्छुक लोगों से प्रति यात्री 68 पैसा वसूल करेगा।

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यात्रा बीमा की सुविधा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट पर मिल रही है। ई टिकट की बुकिंग करते समय यात्री को इंश्योरेंस के लिए आप्शन चुनना होगा। इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए किराया के अतिरिक्त प्रति यात्री 68 पैसे अतिरिक्त देना होगा। इंश्योरेंस कराने वाले यात्री को यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होने (आकस्मिक ट्रेन दुर्घटना, लूट, डकैती, दंगा और आतंकी हमला आदि) पर लाभ मिलेगा। इसके लिए रेलवे ने तीन इंश्योरेंस कंपनियों से समझौता किया है।

एक रुपये से शुरुआत, फिर निश्शुल्क
आइआरसीटीसी के वेबसाइट पर ई टिकट बुक कराने वाले लोगों को 1 सितंबर 2016 से यात्रा बीमा का लाभ मिल रहा है। पहले आइआरसीटीसी प्रति व्यक्ति एक रुपये अतिरिक्त शुल्क लेता था। लेकिन बाद में शुल्क समाप्त कर दिया। फिर आइआरसीटीसी ने 1 सितंबर 2018 से बीमा का लाभ लेने वालों से अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है।

चार माह बाद स्वीकार नहीं होगा दावा

आइआरसीटीसी की इस व्यवस्था में यात्री या उसके परिजनों को दुर्घटना के बाद 4 माह के अंदर ही दावा (क्लेम) करना होगा। इसके बाद दावा स्वीकार नहीं होगा। दावा की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिन के अंदर ही यात्री को इंश्योरेंस लाभ मिल जाएगा।

ऐसे मिलेगा इंश्योरेंस का लाभ
- दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई रूप से पूर्ण दिव्यांग होने पर परिवार को 10 लाख। 

- स्थाई रूप से आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 7.5 लाख रुपये।

- अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये तक का खर्च।

- ट्रेन दुर्घटना में मौत या घायल होने पर पार्थिव शरीर ले जाने के लिए या आतंकवादी हमलों, डकैती, दंगा, गोलीबारी या आगजनी और अन्य अप्रिय घटना होने पर 10 हजार रुपए।

यात्रियों को चुनना होगा आप्‍शन
एनईआर के सीपीआरओ संजय यादव ने कहा कि ई टिकट बुक करने पर इंश्योरेंस की सुविधा लेने वाले यात्रियों को आप्शन चुनना होगा। आप्शन में हां करने पर यात्री को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा।


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