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अब बटाइदारों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन Gorakhpur News

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दायरे में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी रखा गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 12:26 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 10:13 PM (IST)
अब बटाइदारों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन Gorakhpur News
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ अब बटाईदारों को भी मिलेगा। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ अब बटाईदारों को मिलेगा। कृषि कार्य के दौरान हादसे का शिकार होने वाले किसानों या उनके परिजनों को इस योजना के तहत मदद दी जाएगी। दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रुपये तक आर्थिक मदद करने का प्रावधान किया गया है। विकलांगता की स्थिति भी किसानों को इस योजना के तहत मदद की जाएगी।

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18 से 70 वर्ष के किसानों के साथ हादसा होने पर मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की है। इस योजना के दायरे में बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी रखा गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 साल से लेकर 70 साल की आयु वर्ग के किसान इस योजना के दायरे में आएंगे। यदि किसान के पास अपनी भूमि नहीं है और वह बटाई पर दूसरे किसान की भूमि पर खेती करता है, इस दौरान दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है या विकलांग हो जाता तो वह या उसके परिवार के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे की धनराशि उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। इसके लिए उत्तराधिकारी का बैंक खाता होना आवश्यक है।

इस स्थिति में मिलेगा लाभ

कृषि कार्य करने या इस उद्देश्य से आवगमन के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर

आग में जलने, करंट लगने या फिर बिजली गिरने पर

बाढ़ में बह जाने, हत्या होने, डकैतों या आतंकियों के हमले में मृत्यु होने पर

मकान के नीचे दबने या प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर

जंगली जीवों के हमले करने और सांप काटने पर

दुर्घटना या किसी आपदा में विकलांग होने पर

इतना मिलेगा मुआवजा

दुर्घटना के कारण दोनों हाथ या पैर कटने, दोनों आंख चली जाने या फिर मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

एक हाथ या एक पैर से विकलांग होने पर दो से तीन लाख रुपये मिलेंगे।

25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक विकलांगता होने पर एक लाख से दो लाख रुपये तक।

45 दिन के अंदर करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के साथ हादसा होने पर परिजनों को 45 दिन के अंदर संबंधित जिला या तहसील मुख्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कापी, खाता नंबर, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और खतौनी की फोटो कापी जमा करनी होगी। किसी कारण से यदि 45 दिन के अंदर आवेदन नहीं हो पाया है तो अतिरिक्त समय के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है। जिलाधिकारी एक माह का समय दे सकते हैं।


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